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एक्शन में नगर निगम : छिन्दवाड़ा सिटी की 11 कालोनी अवैध घोषित, कॉलोनाइजर के खिलाफ एफ़ आई आर

बिना लाइसेंस और मूलभूत सुविधा के प्रलोभन देकर बेच रहे थे भू-खंड

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश –

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम एक्शन में है। निगम कमिश्नर सी पी राय ने 11 कालोनियों को अवैध घोषित कर कॉलोनी के नाम से भूखंड बेचने वालों के विरुद्ध एफ़ आई आर के आदेश दिए है। परतला की  स्वर्ण जयंती कालोनी के अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफ़ आई आर दर्ज हो चुकी है। अब अवैध घोषित और दस कॉलोनी के अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ भी  एफ़ आई आर होगी। यह कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट आने के   बाद की गई है।। इनमे  छिन्दवाड़ा सिटी के पोआमा, खजरी, परतला, सिवनीप्राणमोती  और सोनाखार के वे भू- खंड धारक शामिल है जो बिना लाइसेंस और सुविधा के  कालोनी का सब्जबाग दिखाकर लोगो को भू- खंड बेच रहे थे।

ना उनके पास कॉलोनाइजर का लाइसेंस था ना ही कालोनी की नगर निगम, जिला प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ली गई कोई अनुमति। इतना ही नहीं कालोनी में सड़क ,बिजली पानी ,सीवरेज सहित किसी सुविधा  व्यवस्था का कोई ठिकाना था। ये अवैध कॉलोनाइजर भू- खंड बेचकर खरीददार से  मोटा माल ऐंठते और फिर भूखंड धारक  इनके जाल में फंसकर मकान निर्माण अनुमति से लेकर बिजली ,पानी ,सड़क ,सीवरेज, साफ- सफाई से लेकर अनेक समस्याओं से दो – चार होते रहता।

शहर की अधिकांश कालोनियों में यही सब कुछ हो रहा है। ऐसी करीब 222 कालोनी शहर में है। जिनमे 172 कालोनियों की वैधता प्रोसेस होना है। इन कालोनियों के कॉलोनाइजर भूखंड बेचकर धन्ना सेठ बने फिर रहे है। कालोनी में  भूखंड लेकर मकान बनाने वाला अब भी सुविधाविहीन बना हुआ है।शहर में कोई भी कालोनी परफेक्ट नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि  222 कालोनियों में ऐसी 110 कालोनी अकेले चन्दनगांव में है। जिसे अब  चंदन नगर का नाम दे दिया गया है।

विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने 2004 से 2014 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने के आदेश दिए थे। तब नगर निगम ने 172 कालोनियों को वैधता के लिए सूचीबद्ध किया था। वैधता की शर्त थी कि अवैध कॉलोनाइजर विकास शुल्क जमा करेगा। लेकिन अब तक एक भी कॉलोनाइजर ने नगर निगम में यह शुल्क  भी जमा नही किया है। जिसका बकाया करोड़ो में है। नगर निगम को इन अवैध कॉलोनाइजर्स से ही विकास शुल्क लेकर कालोनियों में विकास कार्य करना है।

यह मसला अभी लंबित ही है और शहर में रोज ही नई – नई कालोनियों के नाम से अवैध रूप से भूखंड बेचने का धंधा ऐसे चल रहा है जैसे कोई संगठित गिरोह। कुछ तो ऐसे है जो जमीन के मालिक भी नही है लेकिन जमीन के मालिक से पावर आफ अटॉर्नी लेकर भी धंधा चला रहे है। इन्हें सबसे बड़ा फायदा भूमि के रेट को लेकर तय कलेक्टर गाइड लाइन का है। शहर में कलेक्टर गाइड लाइन के चलते 200 की जमीन 2 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट पर है।

इन नई कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई ..

अवैध कालोनियों को लेकर जिला प्रशासन से लगातार समीक्षा हो रही है। सर्वे के लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने राजस्व और नगर निगम का अमला लगा रखा है। मात्र तीन दिन में सर्वे के आधार पर नगर निगम कमिश्नर सी पी राय ने 11 कालोनी को अवैध घोषित कर अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफ़ आई आर के आदेश दिए है। निगम के कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली ने बताया कि ये अवैध कॉलोनाइजर बिना लाइसेंस और सड़क ,बिजली, पानी सहित अन्य सुविधा के लोगो को कालोनी का प्रलोभन देकर भूखंड बेच रहे थे। सर्वे और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में खजरी, कुकड़ा, परतला सिबनी प्राण मोती और  सोनाखार में  ऐसे भू- धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमे

  • राय सिंग श्रीराम गोपाल पिता  मेहतु निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा पोआमा खज्ञरा नं. 260/1/कुल रकबा 2.150 हे0 भूमि ,
  • प्रियंका पति सेवक यादव एवं  इंदु पति  बलराम यादव निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा छिन्दवाड़ा खसरा नं. 853/8/1/1/1/1 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि,
  • सुनील कराड़े पिता काशी  कराड़े निवासी झण्डा  की परतला  स्थित भूमि खसरा नं. 246/4/1/का कुल रकबा 1.214 हे० भूमि
  • ,  दनिश पिता  शराफत खान निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 330/1 कुल रकबा 0.800 हे० भूमि ,
  •  रंजीतकुमार पिता  फुन्दू धुर्वे निवासी कुकडाजगत की झंडा  स्थित भूमि खसरा नं. 49/2/1 कुल रकबा 1.377 हे० भूमि
  •  मोहम्मद जैद अहमद पिता फिरोज निवासी खजरी की  खजरी स्थित भूमि खसरा नं. 330/1 एवं 334/1व अन्य का कुल रकबा 1.050 हे० भूमि
  • दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा की  सोनाखार  स्थित जमीन खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि
  • श्रीमति सर्किला पति श्री झनकलाल निवासी छिन्दवाडा की खजरी स्थित भूमि खसरा नं. 39/1/1, 39/6  कुल रकबा 3.00 हे० भूमि
  •  स्वर्ण जयंती कालोनी परतला
  • देवेन्द्र पिता  आधारसिंह रघुवंशी निवासी झण्डा  खसरा नं. 172/1 का कुल रकबा 1.042 हे0 भूमि
  •  दुर्जनसिंह पिता किसनलाल परधान  सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 47/2/1 कुल रकबा 1.591 हे० भूमि,
  •  उत्तम साहू पिता  गणेश प्रसाद साहू निवासी  खजरी खसरा नं. 342/1/3 कुल रकबा 1.650 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो में   अनाधिकृत कालोनी घोषित किया गया है।


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