आर टी ओ एक्शन : चार यात्री वाहनो पर ठोंका 54 हजार का जुर्माना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाना भी पड़ा महंगा
नागपुर से पांढुर्ना मार्ग पर वाहनो की चेकिंग
♦छिन्दवाड़ा Metro City Media-
यात्री बसों के संचालकों को मोटरयान अधिनियम का पालन ना करना महंगा पड़ा गया है। गुरुवार को छिन्दवाड़ा आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने पांढुर्ना – नागपुर मार्ग पर चार बसों पर चालान कर 54 हजार का जुर्माना ठोंका है। इसके साथ ही बिना हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट के मिले दो वाहनो का भी एक – एक हजार रुपए का चालान किया है। छिन्दवाड़ा आर टी ओ लगातार जिले के विविध मार्गो पर वाहनों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। स्वयं के साथ ही विविध मार्गो के लिए उड़नदस्तों को भी उन्होंने काम पर लगा रखा है।
आज गुरुवार को आर टी ओ जांच दल ने पांढुर्णा-नागपुर मार्ग पर पहुंचकर वाहनों की बारीकी से जाँच की। इस दौरान दल ने सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और अन्य यात्री वाहनों सहित छोटे-बड़े वाहनों मे परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वैध लाइसेंस के साथ ही सुरक्षा संबंधी उपकरण अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार की जाचं की है। ऐसे वाहन जिनमे खामियां मिली उन पर चालान किया गया है।
चैकिंग की जानकारी लगते ही मार्ग पर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कई वाहनो ने अपने रास्ते को बदल लिया था मगर आए टी ओ की नजर से वे बच नही सके।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पर चार वाहनों से 54 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया है। वाहन संचालकों समझाईश दी गईं है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर अब वाहनो के परमिट निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में भी जांच की जा रही है। आज दो वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर दो हजार रुपया जुर्माना किया गया है। इन वाहनो में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी। आर टी ओ ने वाहन स्वामियों को हिदायत दी गई कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 के समस्त प्रावधानों का पालन करें।