यह कैसा गौ -रक्षा कानून
छिन्दवाड़ा-
मध्यप्रदेश में यह कैसा गौ रक्षा कानूनहै कि सतना से गौ-वंश से भरा एक कंटेनर सतना जबलपुर लखनादौन सिवनी चार -चार जिलों को पार करते हुए छिंदवाड़ा तक आ पहुंचा तब चौरई पुलिस में यह कंटेनर पकड़ा जिसमें 60 गौ-वंश ठूस-ठूस कर भरे हुए थे इन गौ-वंश को महाराष्ट्र के नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था यह कन्टेनर चौरई से भी निकल जाता किन्तु चौरई पुलिस को खबर लग गई और जब तक पुलिस सक्रिय होती कन्टेनर छिन्दवाड़ा के समीप उमरिया गांव तक पहुंच गया था पुलिस ने हंड्रेड डायल के प्रभारी को खबर कर दी और उसके प्रयास से कन्टेनर को गांव में रोका गया जब कन्टेनर खोला गया तो उसमें 60 गौ-वंश भरे हुए थे
चालक-परिचालक अरेस्ट ,कन्टेनर जप्त..
पुलिस ने कन्टेनर के चालक-परिचालक की अरेस्ट कर कन्टेनर जप्त कर लिया है दोनों के साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध दर्ज कर जप्त गौ-वंश संरक्षण के लिए गौ-शाला भेज दिया गया है कन्टेनर क्रमांक यू पी-21बी एन 5024 में 60 बैल पैर औऱ मुँह बांधकर ठूसकर भरे थे जिनमें दो बैल की मौत हो चुकी थी 58 बैल समसवाड़ा की गौशाला भेजे गए हैं कन्टेनर चालक शाकिर पिता नशरु खा चला रहा था साथ मे परिचालक जाकिर पिता मो.जहीर अंसारी उम्र 47वर्ष निवासी भोपाल बैठा था
कार्रवाई में इनका रहा योगदान..
कार्रवाई में चौरई थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा, डायल 100 उमरिया में तैनात आरक्षक श्याम सुंदर बघेल , ए एस आई सतीश दुबे, शैलेश ठाकुर, आरक्षक श्याम सुंदर बघेल, सतीश बघेल, जितेंद्र बघेल, रामकुमार सनोडिया, राजेंद्र बघेल की रणनीति रही