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परासिया में कांग्रेस को बड़ा झटका , रईस खान को जनपद सदस्य पद से हटाया

न्यायालय से सजा मिलने के बाद जनपद सी ई ओ की कार्रवाई

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फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में पहले जनपद अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा था

♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश –

विधानसभा चुनाव से पहले परासिया में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। परासिया जनपद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य रईस खान की सदस्यता जनपद सी ई ओ ने समाप्त  कर पद रिक्त घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता रईस खान को एक मामले में सजा सुनाने के बाद की गई है। वे परासिया जनपद के क्षेत्र क्रमांक – 9 से गत जुलाई माह में हुए पंचायत चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए थे। जनपद में कांग्रेस का कब्जा है यहां वर्तमान में आशा आमरवंशी अध्यक्ष और जमील खान उपाध्यक्ष है।

जानकारी के अनुसार परासिया न्यायालय  के  अधिवक्ता संजय पटोरिया ने   एक मामले में सन 2012 में रईस खान समेत अन्य की शिकायत सीबीआई से की थी। जिसमें कार्रवाई से कुपित होकर रईस खान ने अपने भाईयों और  साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता संजय पटोरिया के साथ बस स्टैंड परासिया में मारपीट की थी। जिसमें अधिवक्ता के पैर की हड्डी भी टूट गई थी। पीड़ित अधिवक्ता ने परासिया थाना में मामले की रिपोर्ट की थी जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। इस प्रकरण में ही  23 मई  2023 को पंचम जिला सत्र न्यायाधीश ने पूर्व  जनपद अध्यक्ष रईस खान उनके भाई अनीश खान, कादिर, जुनैद, तौशिक, ईमरान, तय्यूम को भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 325, 326 में 3-3 वर्ष का कारावास और सभी को  7000-7000 हजार के अर्थदंण्ड की सजा सुनाई थी।

इस आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 में वर्णित प्रावधानों में जनपद सी ई ओ  रईस खान पिता अजीजुद्दीन खान सदस्य  जनपद क्षेत्र क्रमांक-09 की सदस्यता समाप्त करते हुए पद रिक्त होने के आदेश जनपद परासिया ने  जारी कर दिए हैं।

इस मामले में न्यायालय के पारित आदेश को लेकर  जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक- 8 परासिया सदस्य प्रियंका सुजीत बिराह और जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-5  कुबेरसिंग सूर्यवंशी ने कलेक्टर न्यायालय में आवेदन पेश कर रईस खान की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया था।  जिस पर कार्रवाई करते हुए जनपद सी ई ओ रविकांत उके ने 7 जून को रईस खान की सदस्यता समाप्त कर क्षेत्र क्रमांक – 9 को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी किया है।

इसके पूर्व कांग्रेस नेता रईस खान को पिछले कार्यकाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जनपद अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा था। आरोप था कि जनपद अध्यक्ष पद ओ बी सी वर्ग के लिए आरक्षित था जिसमे काबिज होने के लिए उन्होंने ओ बी सी का फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया था । तब उनके खिलाफ यह मामला क्षेत्र क्रमांक- 17 के सदस्य रहे देवेंद्र सूर्यवंशी ने  उठाााआ था और यहाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी जिसमे अंततः कोर्ट के आदेश पर कांग्रेेे नेेेत रईस खान को  जनपद अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था।


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