आर टी ओ चेकिंग : मोहखेड – उमरानाला मार्ग पर तीन यात्री बस जब्त, चार वाहनो पर ठोंका 9 हजार का जुर्माना
नागपुर -पांढुर्ना मार्ग पर काटे 17 वाहनों के चालान , बिना परमिट पाए जाने पर बस की जब्त
♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
आर टी ओ ने बुधवार को छिन्दवाड़ा के मोहखेड – उमरानाला मार्ग पर वाहनो की चैकिंग की है। इस दौरान मोटरयान अधिनियम का उलंघन पाए जाने पर तीन यात्री बसों से सवारी खाली कराकर उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही चार वाहनों पर चालान कर वाहन मालिक पर 9 हजार का जुर्माना ठोंका गया है। साथ ही हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट ना होने पर भी दो वाहनो पर एक – एक हजार का चालान किया गया है।
आर टी ओ मनोज तिहानगुरिया ने बताया कि परिवहन विभाग ने 15 मई को मोहखेड़ – उमरानाला मार्ग पर चैकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान मार्ग पर सवारी बसों, ऑटो रिक्शा सहित अन्य यात्री वाहनों सहित सभी छोटे-बड़े वाहनों की जाँच की गई। जिसमें वाहनो के दस्तावेज परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और लाइसेंस के साथ यात्री बसों में यात्री सुरक्षा मानकों की जांच की गई। वाहनों में कमियां और मोटरयान अधिनियम का उलंघन पाए जाने पर ना केवल चालानी कार्रवाई की गई बल्कि बसों को जब्त कर थाना में खड़ा करवा दिया गया है।
चैकिंग में मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर चार 9 हजार का जुर्माना वसूला गया बल्कि तीन यात्री बसों को जप्त किया गया है। जिसमें दो यात्री बस कमांक एमपी 28 पी 0558 एवं एमपी 28 पी 0591 को उमरानाला चौकी में और एक यात्री बस कमांक एमएच 02 ईआर 1626 को मोहखेड़ पुलिस थाना में खड़ा करवाया गया है। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर दो वाहनो पर एक – एक हजार का जुर्माना लगाया गया है।
आर टी ओ ने वाहन के मालिक और चालको को हिदायत दी है कि वाहन सुरक्षा के साथ चलाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। हर वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह मोटरयान अधिनियम का पालन करे। दो दिन पूर्व आर टी ओ ने नागपुर -पांढुर्ना मार्ग पर भी चैकिंग अभियान चलाकर 17 वाहनों से पर चालान कर 16 हजार 200 रूपये का जुर्माना वसूल किया है। इसके साथ ही एक यात्री बस वाहन क्रमांक एमपी 28 पी 0293 बिना परमिट संचालित पाये जाने पर जप्त की गई है।