परमिट शर्तो का उलंघन कर नागपुर और छिन्दवाड़ा बस स्टैंड पर कब्जा जमा रहे महाराष्ट्र के बस आपरेटर, छिन्दवाड़ा के बस आपरेटर्स ने किया विरोध
जिला प्रशासन और आर टी ओ के समक्ष रखी मांग, परिवहन आयुक्त भी दे चुके हैं आदेश
छिन्दवाड़ा और नागपुर बस स्टैंड पर रोज बन रही विवाद की स्थिति
♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
परमिट मान्य नही फिर भी महाराष्ट्र के प्राइवेट बस आपरेटर छिन्दवाड़ा बस स्टैंड पर कब्जा जमा रहे हैं। इतना ही नही महाराष्ट्र के नागपुर सहित एम पी आर टी सी के बस स्टैंड पर भी इन्ही का कब्जा चल रहा है। इस वजह से छिन्दवाड़ा से नागपुर बस संचालित करने वाले छिन्दवाड़ा सहित मध्यप्रदेश के ऑपरेटरों में आक्रोश है। इस मुद्दे पर छिन्दवाड़ा बस एसोसिएशन ने जिला प्रशासन सहित आर टी ओ छिन्दवाड़ा के समक्ष समस्या रखकर लगाम लगाने की मांग रख दी है।
छिन्दवाड़ा बस आपरेटर्स एसोसिएशन के सरंक्षक अजीत पटेल, अध्यक्ष रोमी राय, उपाध्यक्ष राजेश मिगलानी, जितेंद्र ठाकुर, अमरीश शुक्ला, जसपाल रिकु , दिनेश सूर्यवंंशी ,विमल वर्मा मनीष सूर्यवंंशी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के बस परमिटों पर एम.पी. बस स्टैंड छिन्दवाड़ा से अवैध रूप से बसे संचालित हो रही है। जबकि परिवहन आयुक्त ग्वालियर संजय जैन के आदेश है कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बीच अनुबंध के अनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्राईवेट वाहन चालकों को परमिट देना और महाराष्ट्र राज्य नागपुर स्थित म.प्र एमपीआरटीसी बस स्टेण्ड में महाराष्ट्र के वाहनों का खडा होना और संचालन किया जाना परमिट शर्तों के विपरीत है। महाराष्ट्र राज्य के परमिट पर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के नागपुर बस स्टैण्ड एवं छिन्दवाडा बस स्टैण्ड से अनाधिकृत संचालन तत्काल बंद किया जावे।
बस ऑपरेटरों ने बताया कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने महाराष्ट ट्रांसपोर्ट को पत्र कमांक / 6251/एसटीए / टीसी/2023, ग्वालियर, दिनाँक 23/11/2023 के माध्यम से अवगत कराकर शर्तो का उलंघन रोकने की बात कही है। इसके बावजूद भी महाराष्ट के बस आपरेटर अनुबन्ध की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे मध्यप्रदेश के बस ऑपरेटरों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपरेटर्स यूनियन ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एमपीआरटीसी बस स्टैंड में महाराष्ट्र के नॉमिनी बस मालिकों का अवैध रूप से बसों को खड़ी करने और संचालन बंन्द करने की माँग जिला प्रशासन और आर टी ओ से की है।
आपरेटर्स का कहना है कि इन हालातों में नागपुर और छिन्दवाड़ा बस स्टैंड में रोज विवाद की स्थिति बन रही है।। निर्धारित नियमावली के अनुसार ऐसे वाहनों को छिन्दवाड़ा स्थित बस स्टैंड से वाहन संचालन करने का अधिकार नहीं है। ना ही नागपुर के मध्यप्रदेश बस स्टैंड में बस खड़ी करने का अधिकार है। इसके बावजूद भी बस संचालकों द्वारा नियमों का उलंघ्घन किया जा रहा है। जिसके छिन्दवाड़ा के अनुज्ञा पत्र जारी बस संचालकों को आर्थिक हानि हो रही है । विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि पत्र क्रमांक 3056 दिनॉक 01.12.2023 को जारी कर महाराष्ट्र के बस आपरेटर्स को आदेशित कर दिया गया है कि महाराष्ट्र के वाहन छिन्दवाड़ा बस स्टेंड से संचालित ना किये जाए। आदेश के उलंघन पर महाराष्ट बस परमिट बसों पर अब कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।