बिना डीलरशिप कांग्रेस का नेता छिन्दवाडा में चला रहा था रिलायंस गैस की एजेंसी, आपूर्ति विभाग ने मारा छापा , 10 लाख से ज्यादा कीमत के 409 सिलेंडर जब्त
जांच में ना मिली विस्फोटक अनुमति ना ही डीलरशिप पेपर
♦ छिन्दवाडा मध्यप्रदेश –
छिन्दवाडा में कांग्रेस का एक नेता बिना डीलरशिप रिलायंस रसोई गैस की एजेंसी चला रहा था। नेता के पास विस्फोटक अनुज्ञप्ति, गोदाम एनओसी, रेटिंग प्रमाण पत्र, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट दस्तावेज नही थे। अवैध रूप से शहर और ग्रामीण क्षेत्रो में रिलायंस गैस का यह कारोबार चल रहा था।
खाद एवं आपूर्ति विभाग को जब इसकी खबर लगी तो विभाग ने गोदाम में छापे मारी की और डीलर को कागजात प्रस्तुत करने के आदेश दिए लेकिन कोई जवाब मिला ना ही कोई कागजात। विभाग ने तत्काल मामले की सूचना कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह को दी और संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
कार्रवाई में विभाग ने गोदाम से दस लाख से भी ज्यादा कीमत के 409 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। कार्रवाई टीम में गीतराज गेडाम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मोहखेड़ रविन्द्र कुमरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव राघवेन्द्र सिंह लिल्होरे शामिल थे।
जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर ने बताया कि छिन्दवाडा नगर क्षेत्र के चौखड़ा वार्ड नंबर-9 में स्थित मेसर्स सुविधा गैस गोदाम रिलायंस एलपीजी की जांच की गई है। जांच के दौरान सुविधा गैस एजेंसी के प्रोपराईटर एवं उपस्थित कर्मचारी द्वारा गोदाम में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित विस्फोटक अनुज्ञप्ति, गोदाम एनओसी, रेटिंग प्रमाण पत्र, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग ने गैस गोदाम के अंदर कुल 409 नग घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेण्डर रिलायंस कम्पनी के वितरण के लिये भण्डारित थे। जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इनकी कीमत 10 लाख 41 हजार 405 रूपये है।
इस मामले में प्रतिष्ठान के संचालक दुर्गेश वर्मा पिता मदन वर्मा निवासी शिक्षक कालोनी छिन्दवाड़ा के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबध्द कर डी एम कोर्ट में पेश किया गया है। दुर्गेश वर्मा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे के करीबी है।