स्कूल बस: आर टी ओ का आदेश, बच्चो से किया खिलवाड़ तो जप्त होगी बस
आर टी ओ टीम सहित जिले के मार्गो पर रोज कर रहे आन द स्पॉट चेकिंग
♦ छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के प्रति आर टी ओ की सख्त है। इन दिनों जिले में आन द स्पॉट स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी की है और नियमों को हर हाल में लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
इसको लेकर आरटीओ मनोज तिहनगुरिया ने कहा कि जिले में विभागीय टीमें लगातार बसों की चेकिंग कर रही है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों को सीज करने के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सिंगोड़ी में एक निजी स्कूल की बस जप्त कर स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। आर टी ओ टीम छिन्दवाड़ा, सौसर, पांढुर्ना, परासिया, चौरई, अमरवाड़ा, बिछुआ, मोहखेड, तामिया, हर्रई, जुन्नारदेव सहित अन्य क्षेत्रों में संचालित स्कूल बस चेक कर रही है। चेकिंग स्कूल गैराज से लेकर आन द स्पॉट हो रही है। बसों में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो इसको लेकर ना केवल स्कूल बस बल्कि निजी वेंन और ऑटो भी चेक किए जा रहे हैं।
आर टी ओ ने पिछले एक सप्ताह में शहर के दर्जन भर से ज्यादा स्कूल की बसों को चेक किया और स्कूल प्रबंधन की बैठक लेकर प्रबन्धको को नियमो को लेकर ताकीद भी किया है। आर टी ओ ने ना केवल निजी बल्कि केंद्रीय और नबोदय विद्यालय की बसे भी चेक की है।
बसों एवं चालकों के लिए ये है मानक…
- स्कूल वाहन के चालक को कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
- स्कूल वैन या बसों आदि के चालक का पुलिस सत्यापन जरूर होना चाहिए।
- यातायात नियमों के उल्लंघन में साल में दो बार चालान होने पर अयोग्य घोषित होगा।
- ओवर स्पीड और नशे में एक बार चालान होने पर बस चलाने के लिए प्रतिबंधित होगा।
- छात्राओं को ले जाने वाली बसों में महिला सहायक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- बच्चों को ले जाने वाले वाहन में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।
- स्कूली वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता है।
- बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस में दरवाजा सुरक्षा मानक के होने चाहिए।
- बच्चों के नाम, कक्षा, पता और स्टॉप प्वाइंट की सूची चालक के पास होनी चाहिए।
- स्कूल बसों में फर्स्ट एड बाक्स और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से मौजूद हों।
- स्कूल में पुरानी बसे बिल्कुल भी नही चलेंगी।
- स्कूल प्रबन्धन चालको को ड्रेस कोड का पालन कराएगा।
- चालक – परिचालक के पास स्कूल का परिचय पत्र होना चाहिए।
- स्कूल प्रबंधन बस में आने- जाने वाले बच्चों को उनके अभिभावक सहित बस के नियमो की जानकारी देंगे।
14 बसों से वसूला 23 हजार का जुर्माना..
आर टी ओ ने स्कूल बसों की चेकिंग के अलावा अपनी रूटीन चेकिंग में जिले के विविध मार्गो में सड़क सुरक्षा नियमो का उलघ्घन करते पाए जाने पर 14 बसों के चालको को नोटिस कर 23 हजार रुपया जुर्माना वसूला है। साथ ही एक बस और जे सी बी भी जब्त की है। बस बिना परमिट सवारियां ले जा रही थी वही जे सी बी मालिक पर 4 लाख का टेक्स बकाया था। इसके साथ ही दर्जन भर ऑटो चालकों ओर भी जुर्माना की कार्रवाई की गई है। विभाग की टीम जिले के विविध मार्गो पर प्रतिदिन चेकिंग पर है।
इसके साथ ही बस सहित सभी वाहन चालकों को बरसात में सचेत रहने के लिए कहा गया है। यदि बरसात के कारण मार्ग बंद है तो जबरदस्ती मार्ग पर जाने की कोशिश ना करे ना ही बरसात के दौरान नदी – नालों में पुल के ऊपर पानी होने पर पुल पार करे।
इनका कहना है..
आर टी ओ छिन्दवाड़ा मनोज तिहनगुरिया ने कहा है कि स्कूल प्रबन्धन हर हाल में सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित गाइड लाइन का पालन करेंगे। यदि चेकिंग में उलंघन पाया गया तो बस जप्त की जाएगी। बरसात के दिनों में बस सहित सभी वाहन चालको को ध्यान रखना होगा कि बरसात के कारण बंद मार्ग पर ना जाए ना ही पुलों पर पानी होने की दशा में वाहन पार करे।