Metro City Mediaमध्यप्रदेश

लाड़ली बहनों के लिए मध्यप्रदेश में अब “लाड़ली बहना आवास योजना”

आवासहीनों को मिलेगा पक्का आवास, कच्चे मकान वालो को पक्का मकान बनाने का मौका

Metro City Media

♦भोपाल मध्यप्रदेश-

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना के लिए अब “शिवराज” सरकार ने एक नई “लाड़ली बहना आवास योजना” बनाई है। इस योजना में  मासिक किश्त के साथ ही लाड़ली बहना के ऐसे परिवारों  को “आवास” का लाभ मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में सर्वे के अनुसार 4 लाख 75 हजार से ज्यादा बहनों को हितग्राही बनाया जाएगा। इसके लिए लाड़ली बहनों से  17 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक “ग्राम पंचायत” में  आवेदन लिए जाएंगे। यह योजना “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना” का परिमार्जन है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गये हैं। योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची Ladli Bahana aawas Yojana document में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Bahana aawas Yojana document में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12000 या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे। सचिव और  ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जायेगी।

लाड़ली बहना आवास योजना में आवेदन के लिए आवेदन-पत्र के साथ-

  • समग्र आईडी
  • हितग्राही का आधार नम्बर
  • बैंक खाता क्रमांक
  • जॉब कार्ड
  • लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक की फोटोकॉपी अटैच कर आवेदन फॉर्म भरकर  पंचायत में ही जमा करने होंगे।

जनपद पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में स्वीकृति

ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेगी। जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉगिन कर “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” में हितग्राहियों को पंजीकृत किया जायेगा।आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह में सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची Ladli Bahana aawas Yojana document का परीक्षण करायेंगे। परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

आवासहीनों को मिलेगा लाभ..…

इस योजना का लाभ राज्य के उन लोगों को दिया जाएगा, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है।
इसके अलावा वो लोग भी इस स्कीम के लिए पात्र माने जाएंगे, जो कच्चे मकान में रहते हैं।
राज्य की उन बहनों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा, जो पीएम आवास योजना का लाभ लेने के हकदार थे, लेकिन वो उससे वंचित रह गए।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाली बहनों के लिए पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस योजना को शुरू होने की वजह से राज्य के सभी परिवारों के पास खुद का पक्के का मकान होगा।

 लाडली बहना आवास योजना की पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने वाली बहने मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
  • मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे जगहों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • इसका लाभ सिर्फ उन्ही महिलाओं को दिया जाएगा जो इसके लिए पात्र है।
  • इस स्कीम का लाभ लेने वाली महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए महिला की अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है।
  • इस स्कीम के लिए बेघर बहनों को पात्र माना जाएगा।
  • इसके अलावा जिनके पास कच्चे का घर है उसे भी पात्र माना जाएगा।
  •  जिन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है उसे भी इसका लाभ मिलेगा।
  • शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन नगरीय निकायों के माध्यम से होंगे।
  • इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट Cmladlibahna.mp.gov.in है।
  • हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 है। इस पर कॉल कर योजना से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है।


Metro City Media

Metro City Media

Chhindwara MP State Digital News Channel & Advertiser Editor-Mukund Soni Contact-9424637011

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker