
शहरों में लागू नही होगा पेसा एक्ट
भोपाल-मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होगी इसके लिए जल्द कमेटी बनाई जाएगी यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़वानी जिले के चचरिया में आयोजित पेसा एक्ट सम्मेलन में कही उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान नही होना चाहिए। मध्यप्रदेश में मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता के तहत एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए
पेसा एक्ट के प्रावधानों को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के 89 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतो में लागू होगा पेसा एक्ट शहरों में प्रभावी नही होगा सम्मेलन में पेसा एक्ट के प्रावधानों में पंचायतो को मिले अधिकारो पर उन्होंने जनमानस से खुली बात की और पेसा एक्ट जागरूकता पुस्तिका का विमोचन भी किया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट लागू होने से गांवो के जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले अब भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से किए जाएंगे गांव में ढंग से आंगनवाड़ी चले, पोषण आहार आए, आश्रम शाला और छात्रावास में व्यवस्था ठीक से चले यह भी जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। पेसा एक्ट में महिलाओं के सशक्तिकरण का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक तिहाई बहनों का प्रतिनिधित्व होगा अनुसूचित क्षेत्र में अब कोई शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी।यदि किसी स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल के आसपास दुकान हो, तो उसे वहां से हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा सरकार को भेज सकेगी पेसा एक्ट में तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा, तो पहले इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी, ताकि बाहर जाने वाले हमारे भाई-बहन किसी मुसीबत में फंसें, तो उनकी मदद की जा सके जंगल में होने वाली वनोपज महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, आचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला आदि के संग्रहण और बेचने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेंदूपत्ता को तोड़ने और बेचने का काम भी ग्राम सभा करेगी पेसा एक्ट में गांव में जितने भी तालाब है उसके प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को होगा। तालाब में मछली पालन और सिंघाड़ा उगाने और उसे बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा ग्राम सभा 100 एकड़ तक के तालाबो का फैसला ग्रामसभा में ही ले सकेगी उन्होंने कहा कि यदि छल, कपट से कोई धर्मांतरण करके जमीन ले लेता है, तो उस जमीन को वापस करवाने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। अनुसूचित क्षेत्र में रेत, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर की खदानों पर पहला हक जनजातीय सोसाइटी का होगा पेसा एक्ट में अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को गांव का नक्शा, खसरे की नकल और बी-1 की कॉपी ग्राम सभा में रखनी पड़ेगी। ताकि किसी की जमीन किसी के नाम हो, तो तत्काल पता चल जाए। किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं ली जाएगी पेसा एक्ट किसी के विरुद्ध नहीं है, इससे जनजातीय समाज के हमारे भाई-बहन सशक्त होंगे सामाजिक समरसता के साथ यह एक्ट 89 जनजातीय बाहुल्य ब्लॉकों में लागू होगा, शहरों में लागू नहीं होगा
सी ई ओ को किया सस्पेंड ..
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ देने के मामले में सी एम शिवराज सिंह ने मंच पर ही कलेक्टर से सवाल किए और लापरवाह जनपद सी ई ओ सेंधवा राजेन्द्र दीक्षित को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है