Metro City Mediaछिन्दवाड़ामध्यप्रदेश

हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना आर टी ओ में नही होंगे वाहन के कोई भी कार्य, 15 जनवरी तक का दिया समय, इसके बाद लगेगा 10 हजार का जुर्माना

मध्यप्रदेश में लागू हो चुका है केंद्रीय मोटर यान अधिनियम , हाई कोर्ट के भी है आदेश

Metro City Media

♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

यदि आपने अपने वाहन में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर  प्लेट नही लगाई है तो आर टी ओ में आपके वाहन से सम्बंधित कोई भी काम – काज नही हो सकेंगे। नंबर  प्लेट लगवाने के लिए 15 जनवरी तक की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है। प्लेट के ना होने पर आर टी ओ कार्यालय मे होंने वाला  वाहनों का फिटनेस, ट्रांसफर, नाम, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुनः पंजीयन सहित अन्य कार्य नही किए जाएंगे। आर टी ओ छिन्दवाड़ा मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि  समस्त कार्यों के पूर्व वाहनों मे  हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगा होने की जाँच  के बाद  ही दस्तावेज की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 15 जनवरी के बाद कार्रवाई अभियान में पकड़े जाने पर  बिना हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के वाहनो पर 10 हजार का जुर्माना भी लगेगा।

उच्च न्यायलय जबलपुर मे प्रस्तुत रिट याचिका 7436/ 2021मे दिनांक 11.07.2023 क़ो पारित आदेश के अनुक्रम मे समस्त वाहनों मे HSRP लगाने   की कार्यवाही  15 जनवरी .2024 तक पूर्ण करने के आदेश है। इस सम्बन्ध मे परिपत्र क्रमांक 160/टीसी /2023 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से विस्तृत  निर्देश जारी किये जा चुके है। इस संबंध में  परिवहन आयुक्त ने  मध्यप्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों   क़ो सख्त निर्देश दिए  है की 15 जनवरी तक वाहनो में  हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ना लगवाने वाले वाहन मालिकों के वाहन संबंधी  समस्त कार्य जैसे वाहनों का फिटनेस, ट्रांसफर, नाम, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन पुनः के अलावा अन्य कार्य  वाहनों मे HSRP लगा होने की जाँच के उपरांत ही  करे।

आर टी ओ छिन्दवाड़ा मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि वाहन अवामी  परेशानियों से बचने के लिए अपने  वाहनों मे HSRP नम्बर प्लेट लगवाए। यह प्लेट लगाना अनिवार्य है अन्यथा फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं जावेंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट  है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है। इसके अलावा, पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में ‘IND’ लिखा होता  है।

ये नंबर प्लेट  केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं हैं।  मौजूदा समय में अगर आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो डीलरशिप आपको इसके साथ HSRP प्रदान करती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट  के लिए आवेदन ऑनलाइन  पोर्टल Bookmyhsrp.com  पर भी  किया जा सकता है। यहां आवेदन कर आप अपने वाहन के लिए  सशुल्क हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पा सकते हैं।

 


Metro City Media

Metro City Media

Chhindwara MP State Digital News Channel & Advertiser Editor-Mukund Soni Contact-9424637011

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker