जांच में अवैध निकला छिन्दवाड़ा का अन्जुमन काम्प्लेक्स, तोड़ने नगर निगम ने दिया कमेटी को 15 दिन का समय
भूमि और निर्माण दोनों अवैध , 13 हजार 308 वर्ग फुट पर अवैध कब्जा
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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश –
शहर के राज टाकीज क्षेत्र में भैयाजी दरगाह के पास रिशाला मस्जिद से लगकर बनाए गए ” अन्जुमन काम्प्लेक्स” में दो गुने से भी ज्यादा जमीन पर अवैध निर्माण है। नजूल ने जमीन और नगर निगम ने निर्माण की नपाई के बाद अन्जुमन कमेटी को प्रशमन के लिए नोटिस जारी कर अवैध निर्माण तोड़ने 15 दिन का समय दिया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अन्जुमन ने 13 हजार 308 वर्ग फुट में अतिरिक्त निर्माण किया है। जो 212 प्रतिशत अर्थात दो गुने से भी ज्यादा है। अन्जुमन को यहां नजूल ने केवल 12 हजार 290 वर्ग फुट जमीन ही दी है जबकि निर्माण 25 हजार वर्ग फुट से ज्यादा में पाया गया है। नजूल और नगर निगम दोनो के दो अलग- अलग दल ने जांच के बाद रिपोर्ट नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह को दी जिस पर कमिश्नर राहुल सिंह ने अन्जुमन को अंतिम नोटिस दिया है।
जानकारी के अनुसार अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन संस्था, आजाद चौक ने उच्च न्यायालय रिट पिटिशन क्र. 30651/2023 18 दिसम्बर के आदेश की प्रति के साथ नगर निगम में प्रशमन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में राहुल सिंह, आयुक्त नगर पालिक निगम ने पारित आदेश 19 दिसम्बर पर पुनः विचार करने प्रश्नाधीन स्थल का विस्तृत परीक्षण करने समीति का गठन किया था। साथ ही नजूल अधिकारी को जमीन का सीमांकन का आवेदन दिया था। जिस पर 26 दिसम्बर को नजूल अधिकारी ने भी प्रश्नाधीन स्थल के सीमांकन करने के लिए दल गठित किया था।
नजूल के दल और नगर निगम की गठित समिति ने 2 जनवरी को स्थल परीक्षण मे पाया कि अन्जुमन को नजूल भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए रेवेन्यु केस नं0 30/A 20(1)/2003-02 form-H अनुसार छिन्दवाड़ा वार्ड 28 ब्लाक नं. 15 प्लाट नं. 5/2, 6/2, 7/2 स्थित 12290 वर्गफुट भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए दी गई थी।
समिति के प्रतिवेदन अनुसार अन्जुमन ने इस दी गई 12290 वर्ग फुट जमीन के अतिरिक्त कुल 13808.16 वर्गफुट जमीन में अवैध अतिरिक्त निर्माण किया है जो कि मूल भवन अनुज्ञा से 216.12 प्रतिशत अधिक है। नगर निगम केवल 12290 वर्ग फुट के 10 प्रतिशत का ही प्रशमन कर सकता है।अन्जुमन ने नजूल भूमि का प्रयोजन बिना किसी अनुमति के आवासीय से व्यवसायिक किया है। यहां टीएण्डसीपी के अनुमोदित व्यवसायिक अभिन्यास एवं भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 (1) का पालन भी नही किया गया है। प्रकरण में भूमि 12290 वर्गफुट का 40 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज 4916 वर्गफुट होता है जबकि स्थल पर 6476.77 वर्गफुट ग्राउंड कवरेज है, जो कि आवश्यक ग्राउंड कवरेज से 1560.77 वर्गफुट अधिक है।
व्यवसायिक निर्माण की स्थिति में भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 (1) के अंतर्गत सारणी 4 अनुसार 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर फ्रन्ट एमओएस 9 मीटर तथा आजू बाजू पृष्ठ का 6 मीटर छोड़ा जाना चाहिए था, स्थल पर आजू बाजू पृष्ठ भाग में एमओएस छूटा होना पाया गया जबकि फ्रन्ट एमओएस छूटा हुआ नहीं पाया गया। उपरोक्तानुसार वर्तमान आवेदन नियमानुसार प्रारूप क एवं ख में प्रस्तुत नही हैं।
टीएण्डसीपी से अनुमोदित व्यवसायिक अभिन्यास एवं भूमि के नजूल भूमि का व्यवसायिक उपयोग परिवर्तन संबंधी दस्तावेज आवेदन में संलग्न नही होने के कारण वर्तमान प्रशमन आवेदन विचार योग्य नही हैं। भवन के ग्राउंड कवरेज को 40 प्रतिशत की सीमा में लाने के लिए 1069.17 वर्गफुट भवन फ्रन्ट एमओएस 7.5 मीटर को सम्मिलित करते हुए ध्वस्त किये जाने के पश्चात ही उक्त प्रकरण प्रशमन योग्य हो सकता है।
नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित व्यवसायिक अभिन्यास, नजूल विभाग से भूमि का व्यवसायिक उपयोग परिवर्तन होने के उपरांत एवं भवन के ग्राउंड कवरेज को 40 प्रतिशत की सीमा में लाने के लिए 1069.17 वर्गफुट भवन फ्रन्ट एमओएस 7.5 मीटर को सम्मिलित करते हुए ध्वस्त किये जाने उपरांत तथा निर्धारित प्रारूप-ख के साथ सभी दस्तावेज संलग्न किये जाने के पश्चात ही भवन के प्रशमन पर विचार किया जा सकता हैं।
इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने आदेश जारी कर ध्वस्तीकरण कार्य एवं उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रारूप ख में आवेदन प्रस्तुत करने अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन संस्था को अंतिम 15 दिवस का समय दिया है। आदेश में कहा गया है कि अन्जुमन ने समयावधि मे भवन स्वयं तोड़कर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो संपूर्ण अवैध निर्माण निगम अमले व्दारा हटाया जावेगा। इस कार्रवाई में होने वाले समस्त हर्जे खर्चे की वसूली भी अंजुमन से की जाएगी।