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बड़े एक्शन में नगर निगम : 23 अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर, 50 से ज्यादा को नोटिस, 325 कालोनियां के लिए वैधता प्रोसेस

परतला और काराबोह में चार अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर, सर्वे का कार्य लगातार जारी

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 ♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश

अवैध कालोनियों को लेकर नगर निगम बड़े एक्शन प्लान में है। दो दर्जन से ज्यादा अवैध कालोनी के  सर्वे के बाद  एफआईआर के लिए  कागजात तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही चार कालोनियों के ले आउट भी ध्वस्त किए जा चुके हैं। कार्रवाई को लेकर कमिश्नर राहुल सिंह और कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली स्वयं मोर्चा सम्हाल रहे हैं। पिछले  दिनों में नगर निगम अमले ने परतला और काराबोह क्षेत्र में चार कालोनी के ले – आउट पर बुलडोजर चलवा दिया  है वही कालोनी के नाम पर भू- खंड बेचने वाले 50 से लोगो को नोटिस दिए गए हैं। इसके साथ ही 23 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इसके पूर्व नगर निगम सात अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुका है।

शासन के आदेश अनुसार अवैध कालोनियों का नियमिति करण होना है किंतु इस दायरे में केवल  वे ही कालोनियां आएंगी जो नियमितीकरण की शर्तों को पूरा करती हैं। इस शर्त में कालोनी अनुमति के साथ विकास शुल्क महत्वपूर्ण घटक है। नियम के दायरे में ना आने पर नगर निगम ने खजरी में  भूमि स्वामी मुमताज पति शाबीर खान के खजरी पेट्रोल पंप के  सामने और परतला में  अब्दुल कलीम, अब्दुल करीम  दलजीत सिंह उर्फ बाबू सिंह के परतला -काराबोह स्थित अवैध कॉलोनियों के ले आउट को हटा दिया है। साथ ही अन्य  अवैध कॉलोनाइजरो  के खिलाफ   प्रकरण तैयार किए हैं।

नगर सीमा विस्तार के बाद छिन्दवाड़ा में भूमि स्वामी ही कॉलोनाइजर बन बैठे हैं। उनके पास ना कॉलोनाइजर लायसेंस ना पंजीयन ना ही कालोनी ले आउट स्वीकृत है। इतना ही नही नगर निगम की अनुमति है ना ही नगर एवं ग्राम निवेश की एन ओ सी।कालोनी के नाम पर केवल भू- खंड बेचे जा रहे हैं। खरीददारों को  कालोनी में बिजली ,पानी सड़क , सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली जमीन का प्रलोभन देकर भू- खंड बेचने का कारोबार नगर में चल रहा है। कालोनी में कोई सुविधा ना होने पर अवैध कालोनियों के  विकास का बोझ नगर निगम पर आ रहा है।

निगम कमिश्नर राहुल सिंह और कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली ने बताया कि छिन्दवाड़ा सिटी में सन 2016 तक की 153 2016 से 2022 तक को 172 इस तरह कुल 325 कालोनो का नियमितीकरण होना है। इसके लिए नगर निगम बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। इस कार्य योजना में नियम अनुसार कॉलोनाइजर से विकास शुल्क की वसूली कर कालोनियों में मूलभूत सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। शासन ने कालोनियों के लिए कालोनी एक्ट 2022 लागू किया है। इसका पालन ना करने वाली सभी कालोनी अवैध है। ऐसी 7 अवैध  कालोनी में  भूखंड बेचने वाले सात लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चूको है। 50 से ज्यादा अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस दिए गए हैं। 23 कॉलोनाइजर को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। इसके दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध कालोनी के खिलाफ निगम सख्त है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम में सहायक और उयन्त्रियो को भी लगातार नगर के वार्डो में सर्वे कर कार्रवाई के आदेश है।


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