छिंदवाड़ा का राजेश साहू हत्याकांड : 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
लाखो के लेन - देन पर भोपाल के प्रापर्टी डीलर ने रची थी हत्या की साजिश
♦छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश –
छिंदवाड़ा के बड़वन निवासी रिटायर्ड एयर फोर्स आफिसर “राजेश साहू हत्याकांड” में जुन्नारदेव अपर जज ने बुधवार को फैसला देते हुए 6 आरोपियों को ‘आजीवन कारावास” की सजा सुनाई है। करीब चार साल पहले राजेश साहू की हत्या कर दी गई थी। उनके शव को उनकी कार में जला कर कार को तामिया के झिरपा के पास खाई में फेकने का प्रयास किया गया था। आरोपियों को राजेश साहू ने लाखो रुपए उधार दे रखे थे। वापसी की नीयत में खोट आने पर आरोपियों ने षड्यंत्र कर उनकी हत्या कर दी थी। राजेश साहू छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक स्थित साहू पेट्रोल पंप के मालिक के दामाद थे।
लोक अभियोजक गंगावती डेहरिया ने बताया कि जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायाधीश दीप राज कडवे ने इस मामले में फैसला देते हुए भोपाल निवासी आरोपी नरेश गुज्जर, डाक्टर महादीप डेहरिया, इस्माईल, सहावर और अशोक अग्रवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है।
27 दिसंबर 2020 को तामिया के झिरपा के बीच जंगल मे कार में राजेश साहू का अधजला शव मिला था। सूचना पर जुन्नारदेव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। शव की पहचान उनकी कार के नंबर से छिंदवाड़ा के बड़वन निवासी रिटायर्ड एयर फोर्स अफसर राजेश साहू के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया था।
जांच में सामने कि राजेश साहू ने करीब 90 लाख रुपए का निवेश भोपाल के प्रापर्टी डीलर नरेश गुज्जर के साथ कर रखा था। नरेश ने ही रुपया वापस ना करने की नीयत से राजेश साहू की हत्या की साजिश रची थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश साहू को पेंताजिशिन का इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया था। फिर कार में राजेश को लेकर को तामिया झिरपा के जंगल में लाए और राजेश को ड्रायविंग सीट में बैठाकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और कार को खाई की तरफ धकेल दिया था। जुन्नारदेव पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी जिस पर फैसले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। आरोपियों में वह डाक्टर भी है जिसने राजेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था।