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छिन्दवाडा में प्लाट के अवैध धंधे पर निगम की रोक, अब तक 18 कालोनिया अवैध घोषित

ना कॉलोनाइजर लायसेंस ना ही कोई अनुमति और कालोनी के नाम पर बेच रहे थे भूखण्ड

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♦छिन्दवाडा मध्यप्रदेश –

बढ़ते शहर की बढ़ती जरूरत में लोगो को आशियाने के नाम पर सर्व सुविधा युक्त कालोनी का सपना दिखाने वाले अवैध कोलोनाइज़र्स की  नगर निगम छिन्दवाडा के सख्त एक्शन  ने हवा निकाल कर रख दी है। निगम ने कालोनी को ना केवल अवैध घोषित कर प्लाट बिक्री पर रोक लगा दी है बल्कि ऐसे अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज कराई गई है। एक माह में अब तक छिन्दवाडा सिटी में 18 कालोनियों को अवैध घोषित किया जा चुका है। नगर निगम ने शहरवासियों को भी हिदायत दे रखी है कि अवैध कालोनियों में भूखण्ड ना खरीदे। निगम कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय ने  बुधवार को एक बार  फिर एक साथ चार कॉलोनी घोषित कर  एफआईआर  के आदेश दिए हैं। इनमे लोनिया करबल, खजरी और  सिवनी प्राणमोती के अवैध कॉलोनाइजर शामिल हैं।

कलेक्टर  शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त दल ने क्षेत्र में सर्वे कर जांच की तो पाया  कि भू स्वामियों  के पास  सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है। ना ही कालोनी में सड़क नाली पानी की  व्यवस्था का कोई खांका है।  भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त ने नोटिस देकर  सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया। नोटिस के जवाब में  भू स्वामियों ने  समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया। जिस पर कार्रवाई करते हुए  अशोक पिता काशीनाथ निवासी  लोनिया करबल की  मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 261/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.850 हे० भूमि,

यदुनन्दन पिता  मागचंद की  मौजा खजरी खसरा नं. 374/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 374/1/4/1/1/1/1 /1/1/1/4 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि,   भूलनशाह पिता चंपालाल मौजा खजरी खसरा नं. 42/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.350 हे0 भूमि और श राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती  मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 117/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.977 हे0 भूमि को अवैध कालोनी घोषित कर एफ आई आर के आदेश दिए गए है। इस तरह एक माह में अब तक 18 कालोनियों जहां बिना अनुमति भूखण्ड बिक्री का धंधा चल रहा था को अवैध कालोनी घोषित कर भूखण्ड बिक्री पर रोक लगा दी गई हैं।

कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंदेली ने बताया कि इन अवैध कॉलोनाइजर ने  कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर भूखण्ड  विक्रय का कालोनी के नाम से धंधा खोल लिया था।  इनके पास कालोनाईजर लाईसेंस नहीं था। ऐसे में निगम कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय ने म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो में  अनाधिकृत कालोनी घोषित कर एफ आई आर के आदेश दिए हैं। नगर निगम अब तक एक माह में 18 कालोनियों को अवैध घोषित कर चुका है।


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