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सीखो – कमाओ योजना : मध्यप्रदेश सरकार युवाओ को हर माह देगी आठ से दस हजार रुपया

15 जून से पोर्टल पर शुरू होगा युवाओ का पंजीयन

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8000 रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीन छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 9000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता रखने वाले छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 10000 रुपए का स्टाइपैंड दिया जाएगा।इसके लिए  7 जून से प्रतिष्ठानों का और 15 जून से युवाओं का पंजीयन  शुरू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री  सिंह चौहान ने यह योजना लागू की है।ताकि युवाओ को रोजगार और रोजगार का स्किल मिल सके । मुख्यमंत्री का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेहतर है कि युवाओ को रोजगार के लायक बनाया जाए इसलिए योजना को  सीखो कमाओ योजना नाम दिया गया है।

छिन्दवाड़ा जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए  कलेक्टर शीतला पतले ने  जिले की औद्योगिक इकाईयों, महाविद्यालयों ,पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों और निर्माण विभागों से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स की बैठक ली है। बैठक में बताया गया कि छिन्दवाड़ा में 162 प्रकार  की गतिविधियों में युवाओ को  ट्रेनिंग दी जा सकती है।  हालाकि योजना में 702 प्रकार की गतिविधि का प्रावधान है। शासन ने  औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग ओ. जे. टी की सुविधा देने के लिए  योजना में  स्थानीय निवासी ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष है और वे  12 वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण अथवा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते है तो 15 जून से पोर्टल पर अपना  पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल पर ही  प्रतिष्ठानों के भी  पंजीयन का कार्य 7 जून  से प्रारंभ हो जायेगा।

बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों और विद्यार्थियों का पंजीयन कराने की अपील की गई है।  बैठक में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक जी.के. हरने ने  पावर  पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि पंजीयन  के बाद  15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ होगा।   युवाओं के  आवेदन और 31 जुलाई से युवा-प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर  ऑनलाइन प्रारंभ हो जायेगा । युवाओं की उपस्थिति एक अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि का वितरण शुरू हो जाएगा। देश- प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक व व्यवसायिक निजी संस्थान यथा-प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति  प्रतिष्ठान के रूप में पंजीयन करा सकेंगे । प्रतिष्ठान के पास पेन व जीएसटी पंजीयन उपलब्ध होना अनिवार्य है। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दे सकते हैं। जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनके कार्य बल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जायेगी।

प्रत्येक कोर्स के लिए देय स्टाइपेण्ड का निर्धारण प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8000 रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीन छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 9000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता रखने वाले छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 10000 रुपए का स्टाइपैंड दिया जाएगा। योजना की अधिक जानकारी  जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से ली जा सकती है

कोर्स की सूची योजना के पोर्टल  https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है इस लिंक से आप स्वयं भी अपना पंजीयन कर सकते हैं


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