मध्यप्रदेश

राशन दुकानदारों को मानदेय देगी मध्यप्रदेश सरकार

888 बेरोजगार युवा करेंगे राशन परिवहन

Metro City Media

युवाओ को वाहन खरीदने मिलेगा ऋण और अनुदान

 

मुकुंद सोनी 9424637011

भोपाल

चुनावी वर्ष  में मध्यप्रदेश सरकार ने  मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना लागू की है इस योजना में 888 शिक्षित बेरोजगारों को न केवल रोजगार दिया जाएगा बल्कि राशन दुकानदारों के हित मे भी बड़ा फैसला लिया गया है  सरकार अब राशन दुकानदारों को  मानदेय देगी इतना ही नही राशन परिवहन में ठेकेदारों की मोनोपॉली भी समाप्त कर बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा इसके लिए युवाओ को वाहन ऋण और अनुदान भी दिया जाएगा मध्यप्रदेश कैबिनेट में  मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना  में इन फैसलों पर मोहर लग चुकी है अब राशन परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदारों को जगह बेरोजगारी होगी जिसके लिए सरकार  वाहन ऋण और अनुदान भी देगी सरकार ने खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया ह

जानिए कितना मिलेगा मानदेय..

मध्यप्रदेश सरकार ने राशन दुकानदारों के लिए  राशनकार्ड धारियों के आधार पर मानदेय तय किया है इसमे  200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राही है तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10 हजार 500 रूपये प्रति महीने मानदेय दिये जाएगा। अगर किसी गांव में 200 से कम राशन कार्ड के हितग्राही है तो ऐसी सरकारी राशन दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रूपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपये प्रति महीने मानदेय देने को मंजूरी दी गई

888 युवाओ को मिलेगा रोजगार…

शिवराज सरकार की इस योजना से 888  युवाओं को मिलेगा  खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचौलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिये  युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिये शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध करा कर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किये जायेंगे। 25 लाख रुपये कीमत का वाहन चयनित  युवाओ को दिलवाया जायेगा
प्रदेश शासन के  खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदाय केन्द्रों से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिये स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिये 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रुपये कीमत का वाहन दिलवाया जायेगा। इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर हितग्राही को शेष राशि का भुगतान करना होगा। कीमत के 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के लिये 1.25 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा और 1.25 लाख रुपये हितग्राही द्वारा भुगतान किये जायेंगे 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। प्रदेश में रबी एवं खरीफ में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन पर 235.98 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है

जीपीएस से होगी वाहनों की निगरानी..

खाद्य मंत्री ने बताया कि वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी। सेंट्रल कमाण्ड कंट्रोल-रूम से वाहनों के मूवमेंट पर वाहनों की सतत निगरानी की जायेगी। वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा।  हितग्राही आयशर, इसूजु, महिन्द्रा, टाटा एवं अशोका लीलेंड कम्पनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन क्रय कर सकेंगे।


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