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मोटरयान अधिनियम : छिन्दवाड़ा आर टी ओ ने 15 दिन में 98 वाहनो पर ठोंका जुर्माना, 5 वाहन किए जब्त

चालान कर वसूला 2 लाख 40 हजार से ज्यादा का राजस्व

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

मोटरयान अधिनियम को लेकर छिन्दवाड़ा के मार्गो पर परिवहन विभाग सख्त है। आर टी ओ का चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है। यात्री बस से लेकर टेक्सी ,ऑटो, और लगेज वाहन को अधिनियमो के दायरे में परखकर उलंघन पर वाहन जब्ती से लेकर चालान, जुर्माना किया जा  रहा है।पिछले 15 दिनों में परिवहन विभाग ने करीब 93  वाहनो पर जुर्माना ठोंका है वही पांच वाहन जब्त किए हैं। विभाग ने वाहनो से बतौर जुर्माना 2 लाख 40 हजार से ज्यादा की राशि सरकारी खजाने में जमा कराई है। ये कार्रवाई छिन्दवाड़ा, सौसर, पांढुर्ना, चौरई, अमरवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव सहित अन्य मार्गो पर की गई है। कार्रवाई के साथ ही वाहन चालकों और मालको को हिदायत भी दी जा रही है कि वाहन सड़क पर निकालने से पहले सभी कागजात अपडेट कर ले। चाहे वह परमिट हो बीमा हो रोड टेक्स  हो या ड्रायविंग लायसेंस के साथ ही यात्री सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम।

छिन्दवाड़ा आर टी ओ स्वयं विजिट पर तो रहते ही है वही लगातार चेकिंग के लिए  उन्होंने उड़नदस्ते भी  बना रखे हैं।  पिछले एक पखवाड़े में विविध  मार्गो पर  विजिट सर्वे में आर टी ओ का यह एक्शन सामने आया है। विभाग ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यात्री बसों पर की है।  छिन्दवाड़ा – नागपुर, , नरसिंहपुर, सिवनी, भोपाल मार्ग सहित पांढुर्ना – नागपुर, दमुआ – सारणी, हर्रई – बटका, चौरई- चांद – बिछुआ, चौरई- अमरवाड़ा मार्ग पर 93 यात्री बसों से  मोटरयान अधिनियम के उलंघन पर 2 लाख 40 हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा 5 यात्री वाहन जब्त किए गए हैं। आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा,एवं सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस, वाहनो के परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन चालक के पास वाहन के अनुसार योग्य एवं वैध लाइसेंस की जांच के साथ ही  वाहनों मे सुरक्षा अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार वाहनों की परिस्थिति चलने योग्य है या नहीं ऐसे  समस्त विन्दुओ पर सुक्षमता से जाँच की जा रही है। यह जांच  निरंतर जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिन यात्री  वाहनो  मे कुछ विशेष खामिया पाई जाती है तो उन वाहनों की यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया गया है और यात्रियो को दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए  रवाना किया गया है।।  मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम के  उल्लंघन  पर  चलानी करते हुए  पिछले 15 दिनों में करीब 98 वाहनो पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा  बिना पूर्ण दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी के संचालित पाय जाने पर वाहन जब्त कर  पुलिस थाना की अभिरक्षा मे सुरक्षार्त खड़ा करवाया गया  है। साथ ही  वाहन संचालको को समझाइश भी  दी गईं  है कि  भविष्य मे इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो  वाहनों का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।

हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट- 36 वाहनो पर 22 हजार का जुर्माना ..

हाई कोर्ट के आदेश पर मध्यप्रदेश में हर वाहन में अब हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। 15 जनवरी तक सभी वाहनो में ये प्लेट लग जाना था किंतु इसके बावजूद वाहनो में नंबर प्लेट ना बदलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई का अभियान छिन्दवाड़ा में चल रहा है। बुधवार को आर टी ओ और यातायात पुलिस ने छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय के  जेल तिराहा पर चेकिंग के दौरान बिना एच एस आर  पी के 36 वाहनो का चालान कर 22 हजार रुपया जुर्माना वसूला गया है। कार्रवाई के दौरान आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया यातायात डी एस पी रामेश्वर चौबे सहित स्टाफ मौजूद था।


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