MP Election 2023 – विधानसभा प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा 28 से बढ़कर 40 लाख,, नामांकन के बाद प्रतिदिन देना होगा हिसाब
निर्वाचन व्यय प्रेक्षक रखेंगे नजर, आयोग की तय दर पर जुड़ेगा ख़र्चा
♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
विधानसभा चुनाव में “प्रत्याशी” अपने चुनाव प्रचार पर अब 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस चुनाव से खर्च सीमा बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 28 लाख थी। प्रत्याशी को आयोग के नियम का पालन करना होगा। यदि खर्च सीमा से बाहर पाया गया तो आयोग निर्वाचित विधायक को अयोग्य भी घोषित कर सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपये तय की गई थी। उस समय एक प्रत्याशी को 20 हजार रुपये नकद खर्च करने की अनुमति थी। इस बार यह सीमा केवल दस हजार है।
खर्च का मीटर नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार जब अपना नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा। खर्च का प्रतिदिन का बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। प्रत्याशी चुनावी खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं या अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा और आहरण किया जाएगा। प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फॉर्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसे हर चौथे दिन निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा। निर्वाचन के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक इसकी जांच और आडिट भी करेंगे। आडिट चुनाव आयोग की तय खर्च दर पर किया जाएगा।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन व्यय लेखा- जोखा का हिसाब- किताब निर्वाचन अधिकारी के दिए व्यय एवं लेखा रजिस्टर पर बिल, रसीद सहित जमा करे अन्यथा आयोग विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। चुनाव में प्रचार के दौरान होने वाले खर्च को लेकर विशेष निगरानी निर्वाचन आयोग के नियुक्त प्रेक्षक करेंगे।
समोसा के 15 और चाय के जुड़ेंगे 5 रुपये..
प्रत्याशी के चुनाव खर्च में कार्यकर्ता को एक समोसा खिलाने पर चुनावी खर्च में 15 रुपये और चाय के पांच रुपये निर्धारित किए गए हैं। नाश्ता और भोजन, टेंट, माइक व कुर्सी की भी दर तय की गई है। प्रचार में इनोवा कार लेने पर 18 रुपये प्रति किमी के मान से कम से कम 250 किमी का खर्च जुड़ेंगा जो 4500 रुपये होगा। आयोग ने समोसा से लेकर भजिया, पोहा जलेबी, मिक्चर, पूड़ी सब्जी, पानी पाउच, पानी बाटल सहित खानपान की जरूरी सामग्री के लिए अलग-अलग चार्ट में कीमत तय की है। चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए बनने वाले मंच की साइज, मंच पर लगी कुर्सियां, झंडे की साइज का मानक दर का निर्धारित कर दिया है। अगर उम्मीदवार टेंट हाउस से अगर कम कीमत में सामग्री लेना बताता है तो भी निर्धारित दर से ही खर्च जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्लेन , हेलीकाप्टर के लिए हेलीपैड,फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा का भी खर्च तय किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रत्येक उम्मीदवार के खर्चे की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी तय की जाएगी। जिसमे आयोग की लिस्ट के अनुसार ही चुनावी सभा और कार्यक्रम में काम आने वाले सामान का किराया जोड़ा जाएगा। तय दर में एक प्लास्टिक की कुर्सी 5 रुपए, पाइप की कुर्सी 3 रुपए, वीआईपी कुर्सी 105 रुपए, लकड़ी की टेबल 53 रुपए, ट्यूबलाइट 10 रुपए, हैलोजन 500 वॉट 42 रुपए, 1000 वॉट के 74 रुपए, वीआईपी सोफा सेट का खर्चा 630 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा। पार्टी की टोपी के 22 रुपए ,गमछा के 40 और 2 घंटे के लिए बैंड बाजा के 6000 रुपए जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अन्य सामग्री के रेट भी आयोग की लिस्ट में है।