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वाहनो में नही चलेगी नेतागिरी: “प्रतिनिधि” हूटर, सायरन और सर्च लाइट को तत्काल हटाएं

आर टी ओ छिन्दवाड़ा की कार्रवाई, अब तक 180 से ज्यादा वाहनो पर ठोंका जुर्माना

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

वाहन मालिकों को भी ” चुनाव आचार संहिता” का कड़ाई से पालन करना होगा। वाहनो में ना “सांसद- विधायक” प्रतिनिधि की नेम प्लेट चलेगी ना ही कोई “राजनीतिक स्लोगन” इतना ही नही सायरन, हूटर और सर्च लाइट की भी मनाही हैं। छिन्दवाड़ा आर टी ओ का आचार संहिता उलंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जिले के मार्गो पर लगातार चल रहा है। पिछले दो दिनों में उन्होंने 13 वाहनो से ना केवल नेम प्लेट, सायरन , सर्च लाइट उतरवाई बल्कि ऐसे वाहनो के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 24 हजार से ज्यादा का “जुर्माना” भी वसूल किया है।

आर टी ओ ने यह कार्रवाई “चौरई – सिवनी” और “हर्रई – नरसिंहपुर” मार्ग पर की है। चेकिंग के दौरान चौरई मार्ग पर 6 और हर्रई मार्ग पर 7 वाहनो का चालान कर कुल 24 हजार का जुर्माना वसूला गया हैं। इसके पूर्व उन्होंने छिन्दवाड़ा सिटी यातायात पुलिस के साथ 107 वाहनो और जिले के सौसर , परासिया, तामिया मार्ग पर 49 वाहनो पर “चालानी” कार्रवाई कर एक लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला।

“आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया” ने बताया कि चुनाव अवधि कर दौरान वाहन मालिकों को सचेत रहने की जरूरत है कि “आचार संहिता” का उलंघन ना हो। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में 17 नवम्बर 2023 को मतदान  होना है। निर्वाचन अवधि एवं मतदान के दिन अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं, दल के नेताओं, समर्थकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा परिवहन के लिये निजी वाहनों का उपयोग किये जाने की संभावना रहती हैं।

चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों को साथ लेकर मतदाताओं को आतंकित करने की आशंका भी रहती है जिससे कि वे या तो किसी विशेष दल या  प्रत्याशी के पक्ष में बलपूर्वक मतदान कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे में   वाहनों का उपयोग अवैध हथियार , गोला बारूद, शराब की तस्करी आदि के द्वारा निर्वाचन के दौरान अशांति फैलाने के विचार से किया जाता है।

समस्त  बस, ट्रक,  टैक्सी संचालकों को  यह निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान एवं निर्वाचन के  बिना जान पहचान के व्यक्ति को वाहन किराये पर न दिया जाए। संदिग्ध व्यक्ति और ऐसे समूहों की सूचना तत्काल निकटस्थ थाना अथवा निर्वाचन अधिकारी को दी देवे । इन  निर्देशों का सख्ती से पालन करे  अन्यथा  वाहन जप्त कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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