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वाहनो में अब “हाई  सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट” अनिवार्य , 15 दिसम्बर तक का समय, नही तो भरना पड़ेगा चालान

आर टी ओ और ट्रैफिक पुलिस मिलकर चलाएंगे अभियान, वाहन डीलर की है प्लेट देने की जवाबदारी

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 ♦ छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

मध्यप्रदेश में वाहनो के लिए ” हाई  सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट” अनिवार्य कर दी गई है। 15 दिसम्बर तक ये प्लेट ना लगाने वाले वाहनों पर चालान किया जाएगा। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था दी गयी है। नए निर्मित होने वाले एवं पूर्व से पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) की व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना 04.12.2018  को जारी की गई थी। इसके अनुसार  वाहनों की नंबर प्लेट वाहन निर्माता कम्पनी  द्वारा अपने डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी और  डीलर द्वारा उन्हें मोटर वाहनों पर लगाया जाएगा। इस अधिसूचना को चार साल हो चुके हैं।  जबलपुर  हाई कोर्ट ने भी प्रदेश के परिवहन आयुक्त को ये आदेश दिए थे  कि मध्यप्रदेश  के समस्त वाहनों में एचएसआरपी ” हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP)  लगाए जाने की कार्यवाई 6 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जावें। यह अवधि 15 दिसम्बर को पूरी हो रही है।  आदेश  के अनुसार दिनांक 01.04.2019 के पूर्व के वाहनों पर दिनांक 15.12.2023 तक हाई सिकयुरिटी नंबर प्लेट  “एचएसआरपी ”  नही लगे होने पर चालानी एवं दंडात्मक कार्यवाही होगी।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में शतप्रतिशत वाहनों में दिनांक 15.01.2024 तक एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाई पूर्ण  करने आर टी ओ और पुलिस संयुक्त अभियान चलाएंगे। इस सबंध में  सभी वाहन विनिर्माता के प्रतिनिधि, अधिकृत डीलरों एवं परिवहन अधिकारियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट योजना के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दिया गया है। छिन्दवाड़ा आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने  बताया कि   हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP) को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य  है।

 ये है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP)..

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट  है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है। इसके अलावा, पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में ‘IND’ लिखा होता  है। एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, प्लेटों का उपयोग एक अलग वाहन  पर नहीं किया जा सकता है। इन प्लेटो को वाहन चोरी रोकने के साथ ही  अन्य प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

 वाहन से इस नंबर प्लेट को बदलना आसान नही ..

अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं  को भी रोका  नही जा सकता था।चोरी करने के बाद चोर लगाए गए पंजीकरण नंबरों को आसानी से  बदल देते थे। जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता था। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद वाहन  की चोरी के मामले कम हुए हैं। ये नंबर प्लेट  केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं हैं।  इससे ट्रैफिक पुलिस का भी काम काफी आसान हो जाता  है। इस नंबर प्लेट के आने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना और उनका चालान करना काफी आसान हो जाता  है। एचएसआरपी के साथ, पंजीकरण प्लेटों में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है, जिससे उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

वाहन डीलर की जवाबदारी है नम्बर प्लेट उपलब्ध कराना…

मौजूदा समय में अगर आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो डीलरशिप आपको इसके साथ HSRP प्रदान करती है। कीमत की बात करें तो दोपहिया वाहन के लिए ये लगभग 500 और फोर-व्हीलर के लिए 1100 रुपये तक हो सकती है।  देश के विभिन्न राज्यों में ये मूल्य कम-ज्यादा हो सकता है।  यदि आप सोच रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, तो इसके पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर भी  किया जा सकता है। सभी आवश्यक विवरण वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र,फ्यूल ऑप्शन सहित  फॉर्म को सबमिट  किया जा सकता है। इसके बाद  आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। भुगतान करने के लिए दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इसके साथ ही आपको एक रसीद भी मिल जाएगी। जैसे ही आपके वाहन का एचएसआरपी नंबर तैयार हो जाएगा, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया के कुछ समय बाद ही अधिकृत डीलरशिप पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ जाएगा और आप इसे अपने वाहन में लगवा सकेंगे।

 


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