छिन्दवाड़ा के 4 ब्लॉक की 270 ग्राम पंचायतो में पेसा एक्ट
आदिवासी ग्राम पंचायतो को सरकार ने दिए व्यापक अधिकार

कलेक्टर शीतला पटले ने जिले में व्यापक जागरूकता के लिए बनाई कार्य योजना
छिन्दवाड़ा- मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवम्बर से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया है इस एक्ट से जनजातीय वर्ग को मजबूती मिलेगी एक्ट के लागू होने से जनजातीय वर्ग की ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार मिल गए हैं कलेक्टर शीतला पटले ने शुक्रवार को पेसा एक्ट जागरूकता कार्यशाला में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पेसा एक्ट आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के सशक्तिकरण के लिये है । इस नियम के माध्यम से जहां वे विभिन्न अधिकारों को प्राप्त कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में नेतृत्व कर सकेंगे, वहीं पूरी ताकत के साथ निर्णय लेने के लिये भी सक्षम हो सकेंगे । ग्राम सभा के माध्यम से इन निवासियों को नये प्रकार से व्यापक अधिकार दिये गये हैं जिसमें वे भूमि, जल, वन, खनिज आदि संसाधनों का उपयोग करने के लिये निर्णय ले सकेंगे और अपने ग्राम व ग्रामवासियो की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे
एक नई सामाजिक क्रांति का आगाज
कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश के जनजातीय भाई-बहनो के लिये ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये एक नई सामाजिक क्रांति का आगाज करते हुये प्रदेश में 15 नवंबर से 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों की 5254 ग्राम पंचायतों और 11757 ग्रामों में पेसा एक्ट लागू किया है इसमें छिंदवाड़ा जिले के 4 आदिवासी विकासखंडों अमरवाड़ा,हर्रई,जुनारदेव तामिया की 270 ग्राम पंचायतों के 1848 ग्राम भी शामिल हैं। पेसा नियम में ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाओं को अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू करने ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ग्राम में एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है सभी ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए हैं। चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों के निवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना बनाकर 20 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन चल रहा है जो 3 दिसंबर तक चलेगा सभाओं में कार्ययोजना के अनुसार जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जायेंगे और ग्रामवासियों को उनके अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे । इसके अलावा जिले में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । ये मास्टर ट्रेनर चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों में जायेंगे और 2 से 3 दिन तक ग्राम में ही ठहरकर ग्रामवासियों को नियमों की विस्तार से जानकारी देकर उन्हें ग्राम सभा में लिये जाने वाले निर्णयों और कार्यवाहियों के संबंध में जागरूक करेंगे
मिले हैं व्यापक अधिकार..
कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि पेसा नियम में ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन, भू-अभिलेख, जल संसाधन व लघु जल संभर, सिंचाई, खान व खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वन उपज, बाजार व मेलों पर नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार पर नियंत्रण, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं व संस्थाओं पर नियंत्रण, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग आदि से संबंधित प्रमुख अधिकार दिये गये हैं । साथ ही शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से ग्राम में ही छोटे-छोटे विवादों के निवारण की व्यवस्था की गई है । महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये भी महिला उप समिति बनाने का प्रावधान है
ये भी थे मौजूद..
म.प्र. पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेसा नियम के संबंध में मीडिया कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों सहित अतिरिक्त कलेक्टर ओ.पी.सनोडिया, एसडीएम छिंदवाड़ा अतुल सिंह जुन्नारदेव एस डी एम.आर.धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रो.पी.एन.सनेसर, सहायक आयुक्त जनजातीय विकास सत्येंद्र सिंह मरकाम, सहायक संचालक जनसंपर्क नीलू सोनी भी मौजूद थी