मध्यप्रदेश
महिला आरक्षण के मुद्दे पर मध्यप्रदेश में रुकी पुलिस भर्ती
6 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी पूरी

33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश
केवल नियुक्ति पत्र देने की ही प्रक्रिया थी शेष
जबलपुर- हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्यप्रदेश में 6000 पुलिस कर्मियों की भर्ती पर रोक लगा दी है भर्ती में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का पालन ना किए जाने पर हाई कोर्ट ने प्रदेश शासन को ये आदेश दिए है
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती 2022 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी चयनितों को केवल ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने ही शेष थे कि हाई कोर्ट में दायर आरक्षण याचिका के हवाले से फिलहाल नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है
पुलिस की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है केवल अप्वाइंटमेंट लेटर का वितरण किया जाना शेष था कि अब सरकार को पहले 33% महिला आरक्षण विवाद सुलझाना पड़ेगा
पुलिस कर्मी भर्ती में गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन ने सन 2022 में पुलिस के लिए कुल 6000 वैकेंसी निकाली थी जिसमे लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय ने 33% महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। इसके खिलाफ 60 महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में महिला उम्मीदवारों का पक्ष रखा हाई कोर्ट बेंच ने महिला आरक्षण के मामले में प्रदेश शासन को आदेश जारी किए हैं कि एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और जब तक महिला आरक्षण का प्रावधान सहित पालन नहीं हो जाता तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र नही दिया जाए