दुष्कर्म: 42 साल के आरोपी ने 9 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार,. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस
देहात थाना क्षेत्र के नोनिया करबल की घटना , पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
मध्यप्रदेश में “नाबालिग” से दुष्कर्म पर ” फांसी” की सजा का कानून है। इसके बावजूद भी 42 साल के एक अधेड़ ने 9 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ” पॉक्सो” एक्ट में अपराध दर्ज कर चालान “फ़ास्ट ट्रैक” कोर्ट में पेश करने का फैसला लिया है ताकि आरोपी को जल्द “सजा” मिल सके।
मामला छिन्दवाड़ा शहर के नोनिया करबल का है। यहां रहने वाले एक मजदूर परिवार की नाबालिग मासूम जब घर मे अकेली थी तब उसके पड़ोसी ने ही उसे अपनी “हवस” का शिकार बनाया था। मासूम की “माँ” मजदूरी करने गई थी। लौट कर शाम को जब घर आई तो मासूम की हालत खराब थीं। पूछा तो पता चला कि आरोपी दुष्कृत्य के बाद “मासूम” को धमका कर भी गया है कि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
मासूम की माँ तत्काल ही रात्रि करीब 8 बजे मासूम को लेकर थाना देहात पहुंच गई थी । थाना प्रभारी जी एस धुर्वे ने महिला की बात सुनी। मासूम के बयान लिए और उसे °मेडिकल” के लिए महिला कांस्टेबल के साथ जिला अस्पताल भेजा। साथ ही स्टाफ के साथ आरोपी की तलाश में जाकर आरोपी को भी हिरासत में ले लिया।
थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। मामले की जानकारी लगते ही एस पी विनायक वर्मा ने मामला फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए ताकि आरोपी को जल्द सजा मिल सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनिल गोहिया 42 वर्ष का है। मासूम के घर के पास ही रहता है। मासूम की माँ जब मजदूरी करने गई थी तब घर मे मासूम को अकेला पाकर उसने घटना को अंजाम दिया। बालिका को वह उसके घर से अपने घर के गया था।
सिटी एस पी अजय राणा ने बताया कि आरोपी का भी मेडिकल कराया लिया गया है। उसे रिपोर्ट होने के एक घण्टे बाद ही पकड़ लिया गया था।आरोपी को कोर्ट ने न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अब फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में मामला पेश करने की तैयारी में है। एक दो दिन में यह मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। आरोपी के विरुद्ध धारा 363 ,376 506 भादवि के साथ ही पॉक्सो एक्ट में अपराध दर्ज किया गया है।