10 से बढ़ाकर 13 हजार रुपया किया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का वेतन
मध्यप्रदेश में शिवराज केबिनेट का बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश शिवराज केबिनेट के फैसले –
-
आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि
-
10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति
-
माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड एवं संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास गठित होगा
♦भोपाल मध्यप्रदेश-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रूपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रूपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रूपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रूपये और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रूपये दिये जाएंगे।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना, 4 महाविद्यालय में नवीन संकाय तथा 7 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिये 589 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके लिये आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने अपने अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा 22 अप्रैल 2023 के आधार पर पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गयाहै। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी, जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इस वर्ग की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम अन्तर्गत “संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास” की स्थापना एवं गठन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अलावा धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 478 करोड़ 88 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।मंत्रि-परिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
साथ ही नजूल भूमि का स्थायी पट्टे देने का अनुमोदन में नजूल अधिकारी जिला रीवा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा में निवासरत 30 आधिपत्य धारियों को निर्मित एवं खुली भूमि का क्षेत्रफल वर्ष 2004- 05 की गाइडलाइन के आधार पर प्रब्याजि का निर्धारण करते हुए तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 में निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित करते हुए तथा इस प्रकार संगणित प्रब्याजि तथा भू- भाटक पर वर्ष 2004-05 से वर्तमान तक के ब्याज से मुक्त करते हुए 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर भूमि का आवंटन स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही कुड़मी जाति को कुर्मी और कुरमी के साथ सूची क्रमांक 39 में शामिल करने की स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए आमंत्रित चतुर्थ निविदा के H1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 30 लाख 6 हजार रूपये की संस्तुति एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100% जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ब्लॉक-1, ग्राम- एहसानपुरा, तहसील- सारंगपुर, जिला-राजगढ़ भूमि परिसम्पत्ति सर्वे क्रमांक 45,54,55 एवं 56 कुल रकबा 17,400 वर्गमीटर के H-1 निविदाकार की ki कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।