महापौर को 22 हजार ,नगर पालिका अध्यक्ष को 6 और नगर पंचायत अध्यक्ष को 4 हजार 800 रुपया मिलेगा मानदेय
नगर निगम के पार्षदों को भी 12 हजार रुपया महीना मानदेय
भोपाल मध्यप्रदेश –
मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग ने महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है यह आदेश अप्रैल माह से ही लागू हो गया है अब महापौर, अध्यक्ष और पार्षद को मई माह में बढ़ी हुई दर से पारिश्रमिक और दैनिक भत्ता मिलेगा
मुख्यमंत्री श शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के निकाय प्रतिनिधियों के सम्मेलम में पारिश्रमिक तथा भत्तों को दोगुना करने की घोषणा की थी जिसे नए वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया गया है
नए आदेश के अनुसार नगरपालिक निगम के महापौर को अब प्रतिमाह 22 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 5 हजार रूपये सत्कार भत्ता मिलेगा। नगरपालिक निगम के अध्यक्ष को प्रतिमाह 18 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 2800 रूपये सत्कार भत्ता तथा पार्षद को प्रतिमाह 12 हजार रूपये पारिश्रमिक मिलेगा। निगम तथा उसकी समितियों की बैठक के लिये महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिये महापौर द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य 450 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो 1800 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा
इसी तरह नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को प्रतिमाह 6 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 3600 रूपये सत्कार भत्ता, उपाध्यक्ष को 4800 रूपये पारिश्रमिक तथा 1600 रूपये सत्कार भत्ता और पार्षद को 3600 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा। परिषद तथा उसकी समितियों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य को 390 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 750 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
नगर परिषद के अध्यक्ष को प्रतिमाह 4 हजार 800 रूपये पारिश्रमिक तथा 2200 रूपये सत्कार भत्ता, उपाध्यक्ष को 4200 रूपये पारिश्रमिक तथा 1600 रूपये सत्कार भत्ता और पार्षद को 2800 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा। परिषद तथा उसकी समितियों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य को 240 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 720 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।