20 गवाहों के साथ बहन ने भी दी न्यायालय में गवाही
छिन्दवाड़ा – अपनी ही बहन के प्रेमी का सरेआम कत्ल करने वाले दो भाइयों को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है खास बात यह है कि इसमें आरोपियों की बहन ने भी गवाही दी है मामला छिन्दवाड़ा जिले की परासिया तहसील के चांदामेटा के जाटाछापर का है यहां रहने वाले प्रकाश चौरसिया की पुत्री शिवानी जाटाछापर के ही रितेश चौरिया से प्रेम करती थी प्रेम इतना गहरा कि वह उससे शादी करना चाहती थी और शादी के लिए वह अपना घर छोड़कर रितेश के घर रहने चली गई थी यह बात शिवानी के भाइयों शिवम और सौरभ चौरसिया को नागवार गुजरी उन्होंने रीतेश के खिलाफ थाना चांदामेटा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह उनकी बहन शिवानी को बहला – फुसलाकर ले गया पुलिस ने शिवानी को एस डी एम कोर्ट में पेश किया जहां से शिवानी को नारी निकेतन सौसर भेज दिया गया था यह बात थी 19 दिसम्बर 2021 की इसके बाद 20 दिसम्बर को दोनों भाइयों ने रितेश चौरिया पर परासिया में मान पेट्रोल पम्प के पास एक कम्प्यूटर सेंटर में उस समय हमला बोल दिया जब वह कोर्ट जाने के लिए सेंटर में कुछ कागजात टाइप करवा रहा था दोनों भाइयों ने घातक धारदार हथियार से रितेश पर इतने वार किए की उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी रीतेश पेशे से वकील था
खूब रोई थी शिवानी ..
शिवानी को इस बात का शक था कि उसके दोनों भाई रितेश पर हमला कर सकते हैं एस डी एम कोर्ट से उसे सौसर के नारी निकेतन भेज दिया गया था दूसरे दिन उसे खबर लग गई कि रीतेश की हत्या कर दी गई है तो वह नारी निकेतन से वापस जाटाछापर पहुंची और रितेश का शव देखकर बहुत रोई थी वह रीतेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई और उसे अंतिम विदाई दी इस मामले में उसने कोर्ट में अपने सगे भाइयों के खिलाफ गवाही भी दी
कोर्ट में 20 गवाहों ने दी गवाही ..
इस मामले में परासिया पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाडा हरप्रसाद वंशकार की अदालत में पेश किया था जहां पुलिस विवेचना और 20 गवाहों की गवाही के साथ दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट अपराध क्रमांक 476 / 21, सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2022 धारा 302,34 (2) भा. दं. वि. के आरोपी शिवम उर्फ बिटटू चौरसिया पिता प्रकाश चौरसिया उम्र 24 वर्ष और सौरभ उर्फ सेन्टू पिता प्रकाश चौरसिया उम्र 22 वर्ष दोनो निवासी रमपुरी जाटाछापर थाना चांदामेटा जिला छिन्दवाड़ा को धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना एवं धारा 25 (1) (ख) आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
पी एम रिपोर्ट में बताए 29 घाव
वकील रितेश के रीतेश के शरीर पर धारदार हथियार के 29 घाव थे यह उसकी पी एम रिपोर्ट में बताया गया पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी वंदना यादव ने बताया कि विवेचना थाना प्रभारी परासिया श्रीमती प्रतिक्षा मार्को ने की थी अभियोजन ने मामले में 20 साक्षियों का परीक्षण कराया था शासन ने मामले को जघन्य सनसनीखेज मामला चिहिन्त किया था शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक के मार्गदर्शन में लोक अभियोजक वंदना यादव संजय शंकर पाल ने पैरवी की और तर्क पेश किये थे जिसमें न्यायालय ने सजा और जुर्माना के साथ ही 50 हजार रूपये जुर्माना की राशि प्रतिकर के रूप में शिवानी को देने का आदेश भी पारित किया है