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पत्नी की मौत, दहेज प्रताड़ना में फंसा छिन्दवाड़ा नगर निगम का इंजीनियर, मांगी थी क्रेटा कार

मौत से पूर्व पत्नी के बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश –

पत्नी की मौत के बाद छिन्दवाड़ा नगर निगम का एक इंजीनियर दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में फंस गया है। वह पत्नी पर मायके से क्रेटा कार लाने के लिए दवाब बना रहा था। इस बात की प्रताड़ना से तंग पत्नी एक माह पहले कोतवाली थाना पहुंच गई थी। थाना में उसने इंजीनियर पति पर शादी के बाद दहेज की मांग करने की शिकायत की थी।  इस शिकायत के एक माह बाद डिलेवरी के दौरान पत्नी की अचानक मौत हो गई और अब कोतवाली पुलिस ने उसी शिकायत को आधार बनाकर इंजीनियर और उसके माता – पिता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना अधिनियम में अपराध दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम में पदस्थ  इंजीनियर राजवीर सिंह और उनके माता- पिता के  खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। इंजीनियर की  पत्नी लक्ष्मी पक्षवार   ने मौत से पहले कोतवाली थाना में शिकायत की थी। तब परिवार  परामर्श केंद्र में आपसी समझौता करा दिया गया था। लेकिन अब जब पत्नी की मौत हो गई है। तब मृत्यु पूर्व पत्नी के दिए गए बयान के आधार पर  पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उस समय इंजीनियर की पत्नी ने पुलिस को बयान  दिया था कि राजवीर बतौर दहेज क्रेटा कार  और सोने के कंगन लाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहे है।

इंजीनियर राजवीर छिन्दवाड़ा सिटी की न्यू पहाड़े कालोनी में रहते हैं। उनका विवाह तीन साल पहले ग्वालियर में पक्षवार परिवार की बेटी  लक्ष्मी पक्षवार से हुआ था। उनका एक मासूम बेटा है।  विवाद के चलते लक्ष्मी अपने मायके ग्वालियर में रह रही थी।  एक माह पहले दूसरी डिलेवरी के दौरान  पत्नी की अचानक  मौत हो गई थी। इसके बाद ससुराल पक्ष ने  भी कोतवाली थाना में राजवीर सहित उनके माता – पिता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की  शिकायत  की थी।

शिकायत में कहा गया है कि इंजीनियर राजवीर सिंह विवाह के बाद भी दहेज की मांग को लेकर  पत्नी को प्रताड़ित करते थे। पत्नी ने यह बात अपने मायके में माता – पिता भाई और बहन को बताई थी। पुलिस ने बताया कि महिला की मृत्यु से पहले लिए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। सिटी एस पी अजय राणा ने बताया कि इंजीनियर राजवीर सिंह और उनकी  माता गायत्री पक्षवार – पिता संतोष पक्षवार  के खिलाफ  दहेज प्रताड़ना अधिनियम की  धारा 498 भादवि में कोतवाली थाना में अपराध दर्ज किया गया है।


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