मध्यप्रदेश

घर होटल और मैरिज लॉन में खोल सकते हैं अस्थाई शराब बार

नई आबकारी नीति में मध्यप्रदेश सरकार का नया प्रावधान

Metro City Media

भोपाल– अब आप घर के साथ ही अपने होटल और मैरिज लॉन में भी अस्थाई तौर पर शराब रख  सकेंगे  और पिला भी सकेंगे पुलिस आपको परेशान नही करेगी बल्कि पूछेगी कि लायसेंस लिया क्या  ये लायसेंस आपको आबकारी से मात्र 500, 5000 और 10000 में  एक दिन के लिए मिल सकेगा मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया है

जानकारी के अनुसार  आबकारी विभाग ने  नई शराब नीति  2023-24  में  शादी-पार्टी के लिए घर, मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट में एक दिन के लिए अस्थाई  बार  खोलने  लाइसेंस का प्रावधान किया है।  शराब का कारोबार  और इससे राजस्व बढ़ाने  इसके अलावा भी कई प्रावधान नई नीति में  किए गए हैं।

लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था  भी की गई है। लाइसेंस कैटेगरी  एफ एल -5   में यह ऑनलाइन आवेदन  किया जा सकता है  यदि आप अपने घर में बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या अन्य  आयोजन कर रहे हैं और पार्टी में बार संचालित करना चाहते हैं तो मात्र 500 में आपको  यह  लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद पुलिस पार्टी में आकर आपको परेशान नहीं कर सकेगी  इसके अलावा  मैरिज हॉल  या लॉन में आयोजित पार्टी में बार काउंटर लगाने के लिए 5000 और होटल एवं रेस्टोरेंट में किसी पार्टी में बार काउंटर लगाने के लिए  10000 में लाइसेंस मिल जाएगा  इसके लिए  आपको ऑनलाइन  आवेदन करना पड़ेगा जिसमे अपने  और पार्टी के  संबंध में पूरी जानकारी देनी होगा इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी आपको लायसेंस जारी कर सकेंगे

 


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