क्राइमछिन्दवाड़ा

रायसेन से पैदल छिन्दवाड़ा के गांवो के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहे थे गौ – वंश

उमरेठ पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी ,जप्त किए 43 बैल

Metro City Media

 

महिलाओं का उपयोग करने लगे  है तस्कर

छिन्दवाड़ा – गौ – वंश के तस्कर वाहन ही नही पैदल भी गौ – वंश को महाराष्ट्र पहुंच देते हैं तस्करों का एक दल बैलगाड़ी के साथ मध्यप्रदेश के रायसेन जिले से  चलते – चलते छिन्दवाड़ा  के उमरेठ के कोकट गांव तक आ गया लेकिन किसी की नजर में नही आया लेकिन जब उमरेठ के इस गांव में  पहुंचा तो मामले को समझते देर नही लगी और  ग्रामीणों की खबर पर पुलिस ने 43 बैल  जप्त कर 6 आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में अपराध दर्ज कर उन्हें  गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया है पकड़े गए आरोपियों में पांच महिलाएं है जिससे साफ जाहिर है कि इस काम मे तस्कर पुलिस से बचने अब महिलाओं का उपयोग करने लगे हैं

दरअसल छिन्दवाड़ा के उमरेठ से मोरडोंगरी के  जंगल के रास्ते  कुछ गावो से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचा जा सकता है ये तस्कर इसी रास्ते से पैदल 43 बैलों को लेकर महाराष्ट्र ले जाने की योजना में थे   छिन्दवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा से लगा है इसलिए तस्कर वाहन से गौ – वंश वाहन से ले जाने या पैदल छिन्दवाड़ा आए बिना वे महाराष्ट्र में प्रवेश नही ले सकते हैं पकड़े गए आरोपी रायसेन के गांवो के निवासी हैं जो बैल गाड़ी के साथ बैलों का झुंड लेकर चल रहे थे

पकड़े गए ये आरोपी ..

उमरेठ पुलिस ने गांव पहुँचकर घेरा बन्दी कर इन आरोपियों को कोकट गांव में पकड़ा है जिनमे  सुआबाई पति कमलेश लौहार उम्र 60 साल,  कलाबाई पति सुंदर लोहार उम्र 25 साल  पूजा पति विनोद लौहार उम्र 22 साल, ताराबाई पति पप्पू लौहार उम्र 32 साल और   सोनम पति जितेन्द्र लौहार सभी निवासी टीकरी थाना रायसेन शामिल हैं इनके पास से 43 बैल जप्त कर उमरेठ की गौ -शाला को दे दिए गए हैं आरोपियों के खिलाफ उमरेठ थाना में  अप.क्रं. 34/2023 धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि., 4(1) म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधि. 11. पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम दर्ज किया गया है

एम पी में लागू है गौ – सरंक्षण अधिनियम ..

गौ – वंश की तस्करी मध्यप्रदेश से  महाराष्ट्र इसलिए होती है क्योंकि महाराष्ट्र में गौ रक्षा कानून नही बल्कि 28 से ज्यादा कत्लखाने है जो विदेशों तक डिब्बाबन्द गौ मांस का कारोबार करते हैं जबकि मध्यप्रदेश में गौ रक्षा कानून लागू है यहां कत्ल खाने की अनुमति है ना ही गौ मांस के कारोबार की  ऐसे में महाराष्ट्र के कत्लखानों के एजेंट मध्यप्रदेश के गौ वंश की खरीदी का बड़ा धंधा करते हैं

इनका रहा योगदान ..

गांव पहुंचकर तस्करों को पकड़ने में पुलिस थाना उमरेठ निरीक्षक खेलचंद्र पटले  ए एस आई गोपाल सिंह ठाकुर प्रधान आरक्षक आलोक कुमार प्रधान आरक्षक नितेश ठाकुर आरक्षक राकेश कुमार हंड्रेड डायल पायलट चमन पवार  का योगदान रहा

 


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