छिंदवाड़ा सिटी में बसों की धमाचौकड़ी पर आर टी ओ का एक्शन, सात बसों के ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, 14 वाहनों पर चालान
महंगा पड़ेगा नो पार्किंग जोन में बस खड़ा करना और कही भी सवारी भरना

♦छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश –
छिंदवाड़ा सिटी में यात्री बसों की धमा चौकड़ी पर आर टी ओ ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को आर टी ओ ने अचानक नागपुर, सिवनी और परासिया मार्ग पर वक्र दृष्टि डाली और सात बसों के ड्राइवर्स को फटकार लगाकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। ट्रेवल्स एजेंसी के बस के ये ड्राइवर बस स्टैंड से रवाना होने के बाद सड़क पर यहां- वहां बस खड़ी कर सवारी भर रहे थे।
यह भी छिंदवाड़ा सिटी की बड़ी समस्या है कि बस स्टैंड के बाद बस ड्राइवर मार्ग पर जगह – जगह बस रोककर सवारी भरते हैं। बसों को शहर में अव्यवस्थित ढंग से कही भी पार्क कर देते हैं। शहर में यात्री ट्रांसपोर्ट निजी ऑपरेटर्स के भरोसे है। सरकार का कोई ट्रांसपोर्ट नही है। राज्य परिवहन निगम वर्षो पहले बंद हो चुका है। इसके बावजूद शहर में बसों की संख्या चार सौ से ज्यादा है। छिंदवाड़ा में ट्रेन सुविधा उन्नत ना होने से बस ऑपरेटर्स मनमानी के शिकार हैं। बसों के लिए मानसरोवर और विवेकानंद परिसर जेल बगीचा भूमि दो बड़े बस स्टैंड है। इसके बावजूद दर्जनों स्थानों पर बसों को रोका जाता है।
आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि नो पार्किंग में बस पार्क करने के साथ ही मार्ग पर जगह – जगह बस रोककर सवारी भरने वाले बस चालको के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बस चालको की बस का चालान काटा जाएगा और ड्राइवर के ड्राईविंग लायसेंस निरस्त किए जाएंगे।
शुक्रवार को छिंदवाड़ा सिटी में ऐसी सात बसों के चालान काटे गए हैं। साथ ही बस ड्राइवर के ड्राइविंग लायसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। इन बसों के साथ ही सिटी में 14 वाहनों के चालान कर 12 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। रोजाना चेकिंग के लिए जांच दल भी गठित कर दिया गया है।
इन बसों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड ..
सिटी में अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा कर सवारी भरते पाए जाने पर सात बसों के चालान के साथ ही उनके ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमे अनिल विश्वकर्मा MP28R-2020-0073561 (वाहन बस कंपनी MP28P0208, राजकुमार MP28R-2021-0095458 (वाहन बस कंपनी MP28P2226) MP28P0310. पुसुलाल बुनकर MP28R-2019-0198097 (वाहन बस कं. – MP20 2006 0154226 (वाहन बस कं. MP28P0722). सतीश कुमार सोनी . राजकुमार चौहान,- MP48 2013 0072711 (वाहन बस कं. MP48P1191). सकील अहमद MP28R-2021-0024742 (वाहन बस कं. MP28ZH2442,. अमित कुमार बिसन्द्रे MP20 2021 0174407 शामिल हैं।
आर टी ओ ने वाहन चालकों को समझाइश दी है कि मोटर यान अधिनियम का पालन करे। सवारी वाहन बस स्टैंड से निकलने के पश्चात् सीधे अपने गंतव्य पर ही पहुंचकर रुके। शहर में बीच में सड़क पर बस को रोककर सवारी भरते पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।