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लोकसभा चुनाव : छिन्दवाड़ा लोकसभा में मतदान के लिए होगा दो हजार से ज्यादा वाहनो का अधिग्रहण, 15 से 20 अप्रैल तक यात्रा हो सकती है मुश्किल

छिन्दवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में है 1 हजार 939 मतदान केंद्र

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश –

छिन्दवाड़ा संसदीय सीट में लोकसभा के चुनाव के चलते आपकी यात्रा में 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विध्न आ सकता है। परिवहन विभाग चुनाव कार्य के लिए दो हजार से ज्यादा वाहनो का अधिग्रहण करेगा। सात विधानसभा क्षेत्रों वाले 11 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले 1 हजार  939 मतदान केंद्रों के मतदान दलों सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए यह अधिग्रहण होगा। इनमे सबसे ज्यादा वाहन अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगेंगे। इसी तरह छिन्दवाड़ा में 311, चौरई में 272 परासिया में 245, जुन्नारदेव में 272 ,पांढुर्ना में 254 और  सौसर विधानसभा क्षेत्र के 253  मतदान केंद्रों के लिए  आरक्षित दल सहित  एवरेज तीन सौ वाहनो की जरूरत होगी। वाहनो के माध्यम से मतदान दल  इवीएम लेकर  मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और मतदान के बाद छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय के पी जी कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना केन्द्र लौटेंगे।

वाहनो के अधिग्रहण की  कार्रवाई 15 अप्रैल से शुरू होगी। वाहनो में यात्री बस, मिनी बस , लगेज और निजी वाहन से लेकर जीप और कार शामिल हैं। 19 अप्रैल को इन वाहनो को  मतदान केंद्रों में चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। विधानसभावार मतदान केंद्रों के अनुसार वाहनो की आवश्यकता का खांका जिला प्रशासन ने तैयार कर लिया है साथ ही आर टी ओ को वाहन अधिग्रहण के आदेश भी दे दिए गए हैं।

चुनावी आचार संहिता को लेकर आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने जिले के सभी वाहन मालिकों को आदेश दिए हैं कि किसी भी वाहन में हूटर,  सायरन, बैनर, स्लोगन, पदनाम नेमप्लेट नही होना चाहिए। किसी  भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी भी प्रकार के स्लोगन, फोटो, बैनर वाहन पर लगे नही होना चाहिए।  वाहनों में नम्बर प्लेट के साथ ही विभिन्न दलों के पदनाम की भी नेमप्लेट लगाना भी वर्जित है। वाहनों के ऊपर बिना अनुमति के सर्च लाइट और हूटर सायरन पदनाम नेमप्लेट,  स्लोगन, फोटो यदि हो तो स्वयं निकाल ले यदि चेकिंग के दौरान ये सब पाए गए तो चलानी कार्रवाई होगी

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल बड़ी संख्या में किराए पर वाहन लेते हैं वाहन मालिक वाहन किराए पर वाहन देने पहले यह जांच ले कि वाहन का कही दुरुयोग तो नही हो रहा है। चुनाव के दौरान वाहनो से  अवैध हथियार और गोला-बारूद, शराब की तस्करी करके निर्वाचन में  अशांति  फैलाने की आशंका रहती है। वाहन के मालिक बिना जान-पहचान के व्यक्ति को वाहन किराये पर न देवें। यदि वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा उपरोक्तानुसार कृत्य किया जाता है तो उनका वाहन जप्त किया जाकर, दोषी के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि जिले में वाहनो की जांच का अभियान लगातार जारी है। इस दौरान नियम विरुद्ध पाए जा रहे वाहनो के खिलाफ जांच दल  चालान करने के साथ ही वाहन जब्त भी किए जा रहे हैं। जिन वाहनो में  वाहनों के समस्त दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वैध लाइसेंस नही है या  जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे- अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार नही पाया गया तो  ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में  उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में भी जांच की जा रही है।  जिन्होंने अब तक   हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई वे नंबर प्लेट लगाव ले और चालान से बचे।


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