मध्यप्रदेश में नही चलेंगे हुक्का बार, प्रदेश की नई सरकार ने लागू किया नया कानून
उलंघन करने पर पर तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना

♦भोपाल मध्यप्रदेश-
मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि अवैध रूप से बार का संचालन किया तो इतने वर्ष के कारावास की होगी सजा तीन वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। हुक्का बार की सामग्री जब्त करने का अधिकार पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को होगा। प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रोपदी ने मध्यप्रदेश सरकार के विधेयक को अनुमति दे दी है। इसके बाद विधि एवं विधायी विभाग ने राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रविधान लागू कर दिए हैं।
पूर्व शिवराज सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया था। हुक्का बार नशा और आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे थे किन्तु इन्हें बंद करने का कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं था। अब मध्यप्रदेश में नई सरकार ने यह नया कानून लागू कर दिया गृह विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रविधानों का अध्ययन कर अधिनियम में संशोधन किया था। जिसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में लागू कर हुक्का बार प्रतिबन्धित कर दिए गए हैं।
नए कानून में यह प्रविधान किया गया है कि ऐसा स्थान जहां लोग सामुदायिक हुक्का या नारगिल से तंबाकू या अन्य समरूप उत्पादों से धूम्रपान करने के लिए एकल या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। न तो कोई व्यक्ति हुक्का बार खोलेगा और न ही संचालित करेगा। इसका उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। कारावास की सजा एक साल से कम और अर्थदंड 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा।