सड़क पर आर टी ओ चेकिंग : 124 वाहनो पर ठोंका जुर्माना, परिवहन नियमो का पालन करे, चालान की कार्रवाई से बचे
आन द स्पॉट वाहनो का चालान, 2 लाख 14 हजार से ज्यादा जुर्माना वसूला
♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-
छिन्दवाड़ा में परिवहन विभाग परिवहन नियमो को लेकर लगातार एक्शन में है। फरवरी माह में विभाग ने जिले की सड़कों पर आन द स्पॉट कार्रवाई कर 124 यात्री और लगेज वाहनो पर दो लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया है। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा बिना परमिट मिले वाहनो को जब्त कर पुलिस थाना में खड़ा करवा दिए गया हैं। अभियान में स्कूल बसे भी चेक की गई है। कार्रवाई नागपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, पिपरिया सहित आंतरिक मार्गो पर की गई है। कार्रवाई को लेकर आलम यह है कि आपको आर टी ओ का वाहन कब कौन सी सड़क पर मिल जाए भरोसा नही है। आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया स्वयं मार्गो में विजिट कर आन द स्पॉट निरीक्षण पर तो रहते ही है साथ ही उनका गठित उड़नदस्ता भी नेशनल हाइवे से लेकर राज मार्ग और भीतरी मार्गो तक सक्रिय हैं। छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश का वह जिला है जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा कार्रवाई और चेकिंग नागपुर मार्ग पर हो रही है। सबसे ज्यादा यात्री वाहन भी इसी मार्ग पर दौड़ रहे हैं।
फरवरी माह में विभाग की अब तक की कार्रवाई के अनुसार नागपुर मार्ग के साथ ही पांढुर्ना, अमरवाड़ा चौरई, पिपरिया और रिंग रोड पर वाहनो चेकिंग में नियमो का उलंघन पाए जाने पर 124 वाहनो पर चालानी कार्रवाई कर 2 लाख 14 हजार का जुमार्ना आन द स्पॉट वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराया गया है। छिन्दवाड़ा सिटी के ई एल सी, परासिया नाका, रेलवे स्टेशन ,नरसिहपुर नाका क्षेत्र में भी केम्प कर वाहनो की जांच की गई है।इसके साथ ही रिंग रोड में भी चेकिंग की गई है। चेकिंग में नियमो का उलंघन करते पाए गए वाहनो पर चालान किया गया है। इसके साथ ही वाहनो के मालक और चालक को सख्त हिदायत दी गई है कि परिवहन नियमो के दायरे में ही रहकर करे और आर टी ओ के चालान से बचे।
आर टी ओ मनोज तिहनगुरिया ने बताया कि जिले की सड़कों पर चेकिंग का अभियान लगातार जारी रहेगा। वाहन स्वामी हो या चालक बिना परमिट, बीमा, टेक्स, प्रदूषण एन ओ सी,ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ना चलाए। यात्री वाहनो में यात्री सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स रखे साथ ही यातायात नियमो का पालन करे।वाहन में जिले के समस्त वाहन चालक अपने वाहनो में एच एस आर आई नंबर प्लेट लगवाए। एच एस आर आई नंबर प्लेट ना होने पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश में केंद्रीय परिवहन नियम लागू है। दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट और चौपहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट वाहन ड्राइव ना करे।