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मध्यप्रदेश में नया केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट लागू, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

बिना हेलमेट 300 और बिना लाइसेंस भरना पड़ेंगे 1000

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-Central Motor Vehicle Act in MP-

♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

मध्यप्रदेश में शनिवार से केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के उलंघन पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए वाहन लेकर घर से निकलने से पहले एक बार जरूर नजर कर ले कि कही आप नियम के उलंघन के दायरे में तो नही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक रूल्स में  हेलमेट न पहनने पर 300 रूपए का लगेगा जुर्माना।अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहन पर10000 रूपए तक का  जुर्माना लगेगा।  मध्यप्रदेश सरकार ने नए नियम का  नोटिफिकेशन जारी कर दिया

मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर  जबलपुर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन पेश किया है। केंद्र सरकार के  इस नियम को पहले  मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया था। हाई कोर्ट मे  दाखिल याचिका  की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को नए नियम लागू करने के आदेश दिए थे जिस पर सरकार ने शनिवार को नए नियम लागू करने का यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

डॉ नाजपांडे ने यह  याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो अपराध होते थे उसकी फाइन राशि केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। ताकि लोग डर कर नियमों का पालन कर सकें, लेकिन एमपी में नेताओं ने इस एक्ट को लागू नहीं होने दिया था । नेताओं ने दलील दी थी कि जुर्माने की राशि काफी अधिक है जिससे गरीब नागरिक परेशान होंगे, लेकिन नाजपांडे के तरफ से दलील दी गई कि वर्तमान जुर्माने की राशि बेहद कम है जिसकी वजह से लोग फाइन दे कर भी नियमों का पालन नहीं करते और इससे सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं।

♦नए नियमों में है भारी जुर्माने का प्रावधान…

नए नियम में ट्राफिक रूल्स तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान हैं। इसमे  सीट बेल्ट के बिना 500 रूपए, बिना लाइसेंस 1000 रूपए,  हेलमेट के बिना 300 रूपए, इंश्योरेंस के बिना 2000 रूपए, ओवरस्पीडिंग पर 1000 – 3000 रूपए, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करते समय 3000 रूपए, इमरजेंसी में  रास्ता रोकने पर 10000 रूपए, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर 10000 रूपए, अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहन पर 10000 रूपए, प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2000 रूपए जुर्माना का प्रावधान है।


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