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छिन्दवाड़ा के छोटा बाजार में सराफा व्यवसायी को गोली मारने वाले आरोपी भगोड़े आर्मी सैनिक को दस साल की सजा, मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा था दुर्दांत आरोपी

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में भी चल रहा विधायक के गनमैन की हत्या का प्रकरण

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♦छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश-

छिन्दवाड़ा सिटी के छोटा बाजार  मेन रोड में “दुर्गा श्री” ज्वेलर्स” में लूट के इरादे से घुसकर सराफा व्यवसायी “सोहन ताम्रकार” को “स्टेन गन”  से गोली मारने वाले आर्मी के भगोड़े सैनिक संदीप यादव  को छिन्दवाड़ा न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 398 में 10, धारा 307 में 10, धारा 379 में एक, और 25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष का कारावास दिया गया है। सभी सजा एक साथ चलेगी।

16 जनवरी 2023 को घटित इस घटना में करीब 10 माह बाद बुधवार 29 नवम्बर को  यह फैसला आया है। जिला सत्र न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हर प्रसाद वंशकार ने प्रकरण की सुनवाई के बाद  यह सजा सुनाई  है। आरोपी एकता कालोनी चन्दनगांव का  निवासी है। पहले वह भारतीय सेना में 283 फील्ड रेजिमेंट में हवालदार था। सेना से भागकर उसने ट्रेन में उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर में एक विधायक के गनमैन सिपाही राकेश कुमार की चाकू मारकर  हत्या कर दी थी और उसकी  “स्टेन गन” छीनी थी। भागकर आरोपी और छिन्दवाड़ा के चन्दनगांव में किराए के मकान में रह रहा था। उत्तरप्रदेश पुलिस को भी आरोपी की तलाश थी। इसी स्टेन गन से आरोपी ने छिन्दवाड़ा में भी वारदात की थी और पकड़ा गया था।

आरोपी  जब छिन्दवाड़ा के छोटा बाजार में सराफा दुकान में लूट के इरादे से घुसा था  और व्यवसायी सोहनलाल ताम्रकार पर  स्टेन गन से गोलियां दाग दी थी। इससे पहले की वह घटना स्थल से भागता आस – पास के लोगों ने उसे पकड़ा जमकर धुनाई कर अधमरा कर दिया था। जब छिन्दवाड़ा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की तो पता चला कि ” स्टेन गन” उत्तरप्रदेश पुलिस की है जो सिपाही राकेश कुमार को विधायक के सुरक्षा गार्ड बतौर दी गई थी।तब पता चला कि आरोपी सेना का भगौड़ा है और उत्तरप्रदेश में यह बड़ी वारदात की है। आर्मी से भी उसे बर्खास्त किया जा चुका था।

व्यवसायी सोहनलाल ताम्रकार की दुकान से वह कुछ लूट नही पाया और भागते समय पकड़ा गया था। व्यवसायी को इलाज के लिए  तत्काल छिन्दवाड़ा और फिर नागपुर ले जाया गया था। बेहतर उपचार से उनकी जान बची थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 450, 394, 397, 398, 307, 379, 27 भादवि और 25 आर्म्स एक्ट में अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। छिन्दवाड़ा की इस वारदात से जब्त स्टेन गन के नम्बर से ही उत्तरप्रदेश की घटना का भी खुलासा हुआ था।


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